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दिव्यांग महिला से मारपीट मामले में साक्ष्यों के अभाव में 11 बरी
Updated Sat, 10 Jun 2017 12:53 AM IST
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दिव्यांग महिला से मारपीट, हमले के 11 आरोपी बरी
चंडीगढ़। 65 वर्षीय दिव्यांग महिला के घर में जबरन घुसने, धमकाने, मानहानि, हमला करने, आपराधिक साजिश सहित एक दर्जन से अधिक आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज मामले में कोर्ट ने 11 को बरी कर दिया है। पांच साल पुराने मामले में जिला अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में यह फैसला सुनाया है।
पुलिस स्टेशन सेक्टर-36 में साल 2012 में सेक्टर-43 निवासी जोगिंदर पाल कौर नामक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि अदालत में अभियोजन पक्ष का केस साबित नहीं हो सका। अदालत में पेश गवाह अपने बयानों से मुकर गए। अदालत से बरी होने वालों में चरण सिंह, जगजीत कौर, ईश्वर सिंह, गुरमीत कौर, चरण कौर, गुरमीत कौर, मनजीत कौर, अनु संधू, बलदेव कृष्ण, रेशमा, प्रदीप कुमार पुरी और कमलेश पुरी शामिल हैं।
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चंडीगढ़। 65 वर्षीय दिव्यांग महिला के घर में जबरन घुसने, धमकाने, मानहानि, हमला करने, आपराधिक साजिश सहित एक दर्जन से अधिक आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज मामले में कोर्ट ने 11 को बरी कर दिया है। पांच साल पुराने मामले में जिला अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में यह फैसला सुनाया है।
पुलिस स्टेशन सेक्टर-36 में साल 2012 में सेक्टर-43 निवासी जोगिंदर पाल कौर नामक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि अदालत में अभियोजन पक्ष का केस साबित नहीं हो सका। अदालत में पेश गवाह अपने बयानों से मुकर गए। अदालत से बरी होने वालों में चरण सिंह, जगजीत कौर, ईश्वर सिंह, गुरमीत कौर, चरण कौर, गुरमीत कौर, मनजीत कौर, अनु संधू, बलदेव कृष्ण, रेशमा, प्रदीप कुमार पुरी और कमलेश पुरी शामिल हैं।
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