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अदालत ; बरवाला के भूपेश राणा हत्याकांड में चार पर आरोप तय, जिला अदालत में सभी आरोपियों को किया गया पेश, अगली सुनवाई 5 अक्तूबर होगी

Fri, 23 Jul 2021 01:33 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 01:33 AM IST
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Court ; Charges framed on four in Barwala's Bhupesh Rana murder case, all the accused were presented in the district court, next hearing will be on October 5
पंचकूला। बरवाला में हुए भूपेश राणा हत्याकांड में जिला अदालत ने चार आरोपियों पर आरोप तय किर दिए हैं। आरोपियों पर हत्या, षड्यंत्र रचने की साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को होगी। इस मामले में आरोपी गैंगस्टर भूप्पी राणा उर्फ भूप्पी, गौरव अरोड़ा, सुखप्रीत बूढा और रामकुमार को कोर्ट में पेश हुए।
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इस दौरान कोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था। पेशी के दौरान पंचकूला पुलिस और पंजाब पुलिस की भारी तैनाती देखने को मिली। इस मामले में अब गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए जाएंगे। इस मामले में वीरवार को आरोपी सुखप्रीत बूढा को पंजाब की जेल से और भुप्पी राणा, रामकुमार व गौरव रोडा को हरियाणा की कुरुक्षेत्र जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
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बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राधा ने बताया कि जिला अदालत में पेश की गई चार्जशीट में मृतक भूपेश के परिवार के साथ कुल 9 लोग गवाह हैं। वहीं पुलिस की ओर से केस की जांच करने वाले अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं। चालान में गैंगस्टर भूप्पी से लेकर गौरव रोडा और पंजाब के गैंगस्टर सुखप्रीत बुढा के बारे में भी खुलासे हुए हैं।
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बताया गया है कि भूपेश के साथ-साथ बतौड़ के साहिल राणा की भी रेकी की गई थी। इसके बाद 16 अप्रैल 2018 को बरवाला में शिव मंदिर के पास ही भूपेश राणा को 12 गोलियां मारकर मर्डर कर दिया गया था। आरोप है कि इस मर्डर की पूरी प्लानिंग अंबाला कैंट में बैठे गैंगस्टर भूप्पी राणा ने की थी।
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