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बच्चों को तीन दिन में देना होगा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र

Thu, 21 Jul 2022 01:18 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 21 Jul 2022 01:18 AM IST
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Children will have to give school leaving certificate in three days
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बच्चों के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को सेवा के अधिकार के दायरे में लाया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग को तीन दिन में बच्चों को एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मुहैया कराना होगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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अब संबंधित स्कूल के मुखिया या प्रभारी प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, मौलिक मुख्याध्यापक, मुख्य शिक्षक, खंड शिक्षा, मौलिक शिक्षा अधिकारी को तय समयावधि में यह सेवा देनी ही होगी। अगर तीन दिन में बच्चों को एसएलसी नहीं मिलता है, तो उनकी अपनी स्वत: ही जिला शिक्षा, मौलिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं होता है, तो निदेशालय में शिकायत पहुंच जाएगी।
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सेवा का अधिकार आयोग के नियमानुसार संबंधित शिकायत का समाधान न होने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को लेकर दाखिलों के समय हर साल अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच टकराव होता है। निजी स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी के दाखिला भी ले लेते हैं, जिससे विवाद और बढ़ जाता है। बीते साल स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए एसएलसी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, जिस पर काफी समय तक ठनी रही। अंतत: मामला सरकार स्तर पर पहुंचने के बाद समाधान निकला था।
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