फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   chief minister given approval for amendments of enterpreneur promotion act.

हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी

Sat, 27 Feb 2021 02:16 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 27 Feb 2021 02:16 AM IST
विज्ञापन
chief minister given approval for amendments of enterpreneur promotion act.
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 में प्रस्तावित विनियामक सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए शुक्रवार को हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित संसोधित नियम अब हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) नियम, 2021 कहे जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 में प्रस्तावित विनियामक सुधारों को लागू करने के लिए संशोधन के बाद हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 के नियम 8 (1) और नियम 9 में एक प्रावधान/शर्त को जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरी दे दी जाएगी। इससे अधिक समय होने पर हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (एचईपीसी) पोर्टल पर स्वचालित घोषणापत्र का प्रावधान होगा। इसके अलावा, किसी व्यवसाय को शुरू करने की तारीख से तीन साल की अवधि तक कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। भू-राजस्व के बकाया के रूप में सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एमएसई) की बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद (एचएमएसएफसी) के नियमों में एक प्रावधान किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed