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चेक बाउंस मामला : युवक को एक साल की कैद, चार लाख लौटाने के आदेश

Fri, 15 Dec 2023 01:48 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 15 Dec 2023 01:48 AM IST
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Check bounce case: Young man imprisoned for one year, ordered to return Rs 4 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की कीमत चार लाख रुपये एक माह में लौटाने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान सुच्चा राम निवासी गांव धामला पिंजौर के रूप में हुई है। अदालत में आरोपी ने सजा की रहम की गुहार लगाई। अदालत ने सख्त टिप्पणी कर कहा कि चेक बाउंस की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता रमनदीप सिंह ने आरोप लगाया था कि सुच्चा सिंह आठ सालों से उसका दोस्त था। 20 अगस्त 2018 को सुच्चा राम ने जरूरत पड़ने पर उससे चार लाख रुपये मांगे थे। उसने पैसों को चार माह में लौटाने का वादा किया था। शिकायतकर्ता रमनदीप सिंह ने सुच्चा राम पर विश्वास करके उसे चार लाख रुपये दे दिए। पैसे लौटाने के लिए सुच्चा राम ने रमनदीप सिंह को 28 जनवरी 2019 को चार लाख रुपये का चेक दिया। रमनदीप सिंह ने चेक को जब बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। रमनदीप सिंह ने सुच्चा राम को लीगल नोटिस भेजा था। इसके बाद सुच्चा राम के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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