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हरियाणा में जिला जनसूचना अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती
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चंडीगढ़। हरियाणा में जिला जनसूचना अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
रवि यादव सहित अन्य ने जिला जनसूचना अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नियुक्ति के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी, वह दोषपूर्ण थी। परीक्षा के प्रश्नों और उनके उत्तरों पर भी सवाल उठाते हुए मांगपत्र सौंपा गया था। इस मांगपत्र पर निर्णय लिए बगैर ही 27 अगस्त को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस प्रकार परिणाम घोषित करना तथा याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना संविधान के नियमों के खिलाफ है। उच्च न्यायालय में एक याचिका पर हरियाणा सरकार सहित हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया से जो भी नियुक्तियां होंगी, वे इस याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर होंगी।
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रवि यादव सहित अन्य ने जिला जनसूचना अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नियुक्ति के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी, वह दोषपूर्ण थी। परीक्षा के प्रश्नों और उनके उत्तरों पर भी सवाल उठाते हुए मांगपत्र सौंपा गया था। इस मांगपत्र पर निर्णय लिए बगैर ही 27 अगस्त को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि इस प्रकार परिणाम घोषित करना तथा याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना संविधान के नियमों के खिलाफ है। उच्च न्यायालय में एक याचिका पर हरियाणा सरकार सहित हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया से जो भी नियुक्तियां होंगी, वे इस याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर होंगी।
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