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शिविर : प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए कैंप लगाया, 31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए छूट

Sun, 20 Mar 2022 01:36 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 20 Mar 2022 01:36 AM IST
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Camp: Camp organized to deposit property tax, exemption for depositing property tax due by 31st March
पंचकूला। मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा है कि 31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर लोग सरकार की विशेष छूट का लाभ अवश्य उठाएं। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को दी जाने वाली छूट का एलान कर रखा है। पंचकूला में करीब 50 करोड़ रुपये के प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टर हैं। कई सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों से टैक्स वसूला जाना है। बकाया राशि पर शत प्रतिशत छूट मिल रही है। ये छूट बारह वर्ष के बकाएदारों को मिल रही है, यदि वह पूर्ण बकाया संपत्तिकर का भुगतान 31 मार्च-2022 तक करते हैं।
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इसके अलावा ज्यादातर लोग अपने प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस के संबंध में शिकायत लेकर पहुंचे। जोकि कमियां ठीक करवाना चाहते थे। 50 से 60 लोगों ने कैंप में भाग लिया। पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से कुल 50 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, जिसमें 5 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा ना करने वाले 17 संस्थान हैं, जिनसे करीब साढ़े 17 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं। कई होटल, बैंक, सरकारी कार्यालय, जिमखाना क्लब, पेट्रोल पंप शामिल है और इन्हें भी नोटिस दे दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 दिसंबर को प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को छूट देने का ऐलान किया था। तभी से बड़े बकाएदारों को उम्मीद जगी थी। विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज पर शत प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी किया गया था।
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नगर निगम के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स की जो कुल बकाया धनराशि है, उसमें करीब 50 फीसदी राशि ब्याज की है। पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स में शत प्रतिशत ब्याज की छूट का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 2010 से 2021 के बीच के बकाएदारों को शत प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी, वह सिर्फ अपना मूल बकाया ही जमा करेंगे। यह छूट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
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