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Panchkula News: छह साल पहले बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में बस चालक को 25 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना

Thu, 08 Jan 2026 01:59 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 01:59 AM IST
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Bus driver sentenced to 25 years in prison and a fine of Rs 50,000 for raping a girl six years ago
चार साल की मासूम के साथ स्कूल बस में हुई थी वारदात, आरोपी हिमाचल के सोलन का है निवासी
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। साल 2020 में पिंजौर क्षेत्र में घटित संवेदनशील और झकझोर देने वाले मामले में पंचकूला की पोक्सो अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के दोषी बस चालक को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के कारावास की सजा दी है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला फरवरी 2020 का है जब पिंजौर की एक कॉलोनी में रहने वाली चार वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल बस में दुष्कर्म किया। दोषी जिला सोलन निवासी निरंजन उर्फ हनी उस समय स्कूल बस का चालक था।
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जानकारी के अनुसार बच्ची अपनी मौसी के साथ स्कूल जाती थी। 14 फरवरी को सुबह करीब 7:45 बजे बच्ची को बस में स्कूल भेजा गया। दोपहर में बच्ची को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ और उसने मौसी को बताया कि बस चालक ने उसके साथ गलत हरकत की है। परिजन तुरंत बच्ची को सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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मौसी की शिकायत पर पंचकूला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया। जांच और सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए मेडिकल साक्ष्य, बच्ची के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी एडवोकेट सुखविंदर कौर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
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