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Panchkula News: 18 डीएसपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, काटे गए वेतन का भुगतान करने का आदेश

Mon, 28 Aug 2023 10:16 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Aug 2023 10:16 PM IST
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Big relief to 18 DSPs from High Court, order to pay deducted salary
चंडीगढ़। 2015 में नियुक्त 18 डीएसपी को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रोबेशन अवधि के दौरान का पूरा वेतन उन्हें जारी करने का पंजाब सरकार को आदेश दिया है। पंजाब सरकार ने अपनी नीति के तहत उन्हें केवल मूल वेतन का भुगतान किया था और बाकी सभी भत्तों की कटौती कर ली थी।
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याचिका दाखिल करते हुए दमनबीर सिंह व अन्य ने एडवोकेट जगतार सिंह संधू के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति डीएसपी के तौर पर पंजाब पुलिस में हुई थी। इस दौरान राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि जो भी कर्मचारी पंजाब में नियुक्ति होता है तो उसे प्रोबेशन की अवधि के दौरान केवल मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा और उनकी सेवा भी नियमित होने की तिथि से जोड़ी जाएगी। इस निर्णय को कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के फैसले को गलत करार देते हुए इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारी नियुक्ति की तिथि से बाकी कर्मचारियों की तरह पूरे वेतन और सेवा लाभ के हकदार हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी।
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अब याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्हें प्रोबेशन के दौरान तीन वर्ष तक केवल मूल वेतन का भुगतान किया गया था। जिस फैसले के आधार पर उनके वेतन से कटौती की गई थी उसे हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ सरकार की अपील विचाराधीन है लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अब इन सभी डीएसपी को काटे गए वेतन का भुगतान करने और इनको नियुक्ति की तिथि से सेवा लाभ जारी करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित पंजाब सरकार की अपील पर आने वाले फैसले पर निर्भर होगा।
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पंजाब सरकार ने नवनियुक्त कर्मचारियों को तीन वर्ष तक प्रोबेशन पर रखने का निर्णय लिया था। इस दौरान उन्हें केवल मूल वेतन देने का प्रावधान किया गया था। इस वेतन में डीए, स्पेशल पे, इंक्रीमेंट व अन्य लाभ से कर्मियों को वंचित रखा जाता था। तीन साल के बाद स्थायी नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना की जाती थी और इन तीन वर्ष की अवधि को वेतन की गणना में नहीं जोड़ा जाता था।
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