फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Banks and financial institutions will not be able to auction people's houses till September 15

लोगों के आशियानों की बैंक और वित्तीय संस्थान 15 सितंबर तक नहीं कर सकेंगे नीलामी

Thu, 02 Sep 2021 02:29 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 02 Sep 2021 02:29 AM IST
विज्ञापन
Banks and financial institutions will not be able to auction people's houses till September 15
चंडीगढ़। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बीच हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के लोगों के लिए राहत भरे फैसले की मियाद को 15 दिन और बढ़ाते हुए 15 सितंबर तक लोगों के आशियाने को नीलाम न करने का बैंकों और वित्तीय संस्थानों को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के इस आदेश का लाभ व्यापारिक संस्थानों, गोल्ड लोन व कार लोन की स्थिति में लोगों को नहीं मिलेगा।
विज्ञापन

कोरोना के चलते पैदा हुई गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था और 28 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि फिलहाल बैंक व वित्तीय संस्थान कर्ज न लौटा पाने वालों की संपत्ति को 31 अगस्त तक नीलाम न करें। इसके बाद वित्तीय संस्थानों और बैंकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश मासूम लोगों को बचाने के लिए था, लेकिन इसका फायदा डिफाल्टर उठा रहे हैं। इसके चलते बैंक अपने कर्ज की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस आदेश में संशोधन किया जाए ताकि बैंक दी गई राशि की वसूली कर सकें। बैंकों ने कहा कि जहां यह आदेश आम लोगों के लिए राहत साबित हो रहा है वहीं यह बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बैंकों को व्यापारिक संस्थानों, कार लोन और गोल्ड लोन डिफाल्टरों से वसूली की छूट दे दी थी। अब हाईकोर्ट में कोर्ट का सहयोग कर रहे वकील ने कहा कि देश ही नहीं दुनिया भर में कोरोना के चलते हालात बद से बदतर हैं और ऐसे में आदेश की मियाद को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने मियाद को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed