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Haryana News: 6600 कांस्टेबलों की भर्ती पर 28 अक्तूबर तक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की रोक
Wed, 21 Sep 2022 10:43 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Sep 2022 10:43 AM IST
सार
याची पक्ष ने कहा कि यदि चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को 28 अक्तूबर तक जारी रखते हुए मंगलवार को सुनवाई जारी रखाने का आदेश दिया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा पुलिस में 6600 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अक्तूबर तक रोक जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान को भर्ती में इस्तेमाल नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को इन सभी पेपर की जांच कर डिफिकल्टी लेवल पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इन दोनों रिपोर्ट पर यह भर्ती निर्भर होगी।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि भर्ती में पंजाब पुलिस रूल्स के तहत 12वीं स्तर के प्रश्न होते हैं। इस भर्ती के लिए 24 पेपर तैयार किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को इन सभी पेपर की जांच कर डिफिकल्टी लेवल पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान को भर्ती में इस्तेमाल नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर एक विशेषज्ञ को कोर्ट में भेजने का आदेश दिया है जो इस मामले में कोर्ट की सहायता कर सके।
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याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई।
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याची ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान व केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देगा। इस दौरान याची पक्ष ने कहा कि यदि चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को 28 अक्तूबर तक जारी रखते हुए मंगलवार को सुनवाई जारी रखाने का आदेश दिया है।