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10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहनों पर रोक

Wed, 22 Sep 2021 01:53 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 22 Sep 2021 01:53 AM IST
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Ban on 10 year old diesel and 15 year old petrol engine vehicles
चंडीगढ़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले हरियाणा के 14 जिलों मेें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहन अब नहीं दौड़ सकेंगे। इसके लिए हरियाणा पुलिस विशेष जागरुकता अभियान चलाएगी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने वालों के वाहन किए जाएंगे। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में लागू होंगे।
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