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Panchkula News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ऑटो चालक को 20 साल की कैद
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स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक ऑटो चालक को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पंचकूला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 29 नवंबर 2025 को पीड़िता की मां की शिकायत पर सेक्टर-5 महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। 11 महीने में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजा सुनाते समय सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने दलील दी कि आरोपी ने जघन्य कृत्य किया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
स्कूल में गुड टच-बैड टच की जानकारी से खुला मामला
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता सातवीं कक्षा की छात्रा है। स्कूल में ''गुड टच-बैड टच'' के बारे में जानकारी दिए जाने के दौरान छात्रा ने शिक्षिका को बताया कि वर्ष 2023 में एक ऑटो चालक उसे अपने घर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने छात्रा को डरा-धमकाकर कई बार गलत काम किया था। इसके बाद छात्रा ने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने ऑटो चालक के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई।
जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने के तौर पर वसूली गई राशि पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को दी जाएगी। यदि दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक ऑटो चालक को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पंचकूला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 29 नवंबर 2025 को पीड़िता की मां की शिकायत पर सेक्टर-5 महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। 11 महीने में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजा सुनाते समय सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने दलील दी कि आरोपी ने जघन्य कृत्य किया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
स्कूल में गुड टच-बैड टच की जानकारी से खुला मामला
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता सातवीं कक्षा की छात्रा है। स्कूल में ''गुड टच-बैड टच'' के बारे में जानकारी दिए जाने के दौरान छात्रा ने शिक्षिका को बताया कि वर्ष 2023 में एक ऑटो चालक उसे अपने घर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने छात्रा को डरा-धमकाकर कई बार गलत काम किया था। इसके बाद छात्रा ने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने ऑटो चालक के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई।
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जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने के तौर पर वसूली गई राशि पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को दी जाएगी। यदि दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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