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आशीर्वाद योजना : आवेदन करने की समय सीमा 30 से बढ़ाकर 60 दिन की: डॉ. बलजीत कौर
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फोटो सहित
योग्य परिवारों के लिए बड़ी राहत, अब आसानी से मिलेगा योजना का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब लाभार्थियों की सुविधा के लिए आवेदन करने की समय सीमा 30 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है है। इस फैसले के बाद अब योग्य परिवार आसानी से अपने दस्तावेज पूरे करके योजना का लाभ ले सकेंगे जिससे कोई भी परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विवाह की तैयारियों और रस्मों के दौरान कई बार परिवारों के पास समय कम रह जाता है जिसके कारण वे पहले 30 दिन की सीमा में आवेदन नहीं कर पाते थे। अब नई समय सीमा 60 दिन होने से यह समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी और अधिक से अधिक योग्य परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य योग्य परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना है।
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योग्य परिवारों के लिए बड़ी राहत, अब आसानी से मिलेगा योजना का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब लाभार्थियों की सुविधा के लिए आवेदन करने की समय सीमा 30 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है है। इस फैसले के बाद अब योग्य परिवार आसानी से अपने दस्तावेज पूरे करके योजना का लाभ ले सकेंगे जिससे कोई भी परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विवाह की तैयारियों और रस्मों के दौरान कई बार परिवारों के पास समय कम रह जाता है जिसके कारण वे पहले 30 दिन की सीमा में आवेदन नहीं कर पाते थे। अब नई समय सीमा 60 दिन होने से यह समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी और अधिक से अधिक योग्य परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
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उन्होंने कहा कि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य योग्य परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना है।
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