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जीएसटी अपील मामलों में अरुण गुप्ता को बनाया अपीलीय प्राधिकरण
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चंडीगढ़। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की अपील संबंधी सुनवाई के लिए यूटी प्रशासन ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। प्रशासन की तरफ से गृह सचिव अरुण कुमार गुप्ता को आयुक्त (अपील) नियुक्त किया गया है। वह जीएसटी अपील मामलों में अपीलीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभालेंगे।
आईएएस निकिता पवार को अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह भी जीएसटी अपील मामलों में अपीलीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभालेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी के अपील मामलों की सुनवाई शुरू करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद यूटी प्रशासन के आबकारी और कराधान विभाग के सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी फील्ड अधिकारियों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए वीडियो कांफ्रेंस (वर्चुअल) के जरिए जीएसटी अपील के मामलों में सुनवाई के निर्देश दिए है। इस पहल से जीएसटी के तहत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, यात्रियों, वकीलों, कर पेशेवरों और संबंधित प्राधिकरणों जैसे सभी हितधारकों को सुविधा होगी। इसे देखते हुए ही यूटी प्रशासन ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। कुछ महीने पहले सीबीआईसी ने यूटी और राज्यों को एक पत्र लिखा था और केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से जुड़े मामलों में अनिवार्य रूप से वीडियो कांफ्रेंस से व्यक्तिगत सुनवाई करने के निर्देश दिए थे।
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आईएएस निकिता पवार को अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह भी जीएसटी अपील मामलों में अपीलीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभालेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी के अपील मामलों की सुनवाई शुरू करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद यूटी प्रशासन के आबकारी और कराधान विभाग के सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं।
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गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी फील्ड अधिकारियों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए वीडियो कांफ्रेंस (वर्चुअल) के जरिए जीएसटी अपील के मामलों में सुनवाई के निर्देश दिए है। इस पहल से जीएसटी के तहत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, यात्रियों, वकीलों, कर पेशेवरों और संबंधित प्राधिकरणों जैसे सभी हितधारकों को सुविधा होगी। इसे देखते हुए ही यूटी प्रशासन ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। कुछ महीने पहले सीबीआईसी ने यूटी और राज्यों को एक पत्र लिखा था और केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से जुड़े मामलों में अनिवार्य रूप से वीडियो कांफ्रेंस से व्यक्तिगत सुनवाई करने के निर्देश दिए थे।
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