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नहीं चुकाया होटल का बिल, एक प्रोक्लेम ऑफेंडर तो दूसरे के खिलाफ अरेस्ट वारेंट जारी

Tue, 24 Sep 2019 01:45 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2019 01:45 AM IST
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arrest warrent issue
चंडीगढ़। सेक्टर-17 स्थित होटल शिवालिक व्यू में दो ग्राहकों के 18,96,076 रुपये का बकाया होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सिटको के लॉ ऑफिसर उमंग बंसल ने बताया कि जिला अदालत ने अश्विनी कुमार चोपड़ा को चेक बाउंस केस में प्रो-क्लेम ऑफेंडर (भगोड़ा) और रमनीक बंसल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही सिटको ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी देकर अटैच ऑडी समेत दो कारों की नीलामी का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है।
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होटल प्रबंधन ने दो ग्राहकों के 18.96 लाख रुपये बकाया होने के मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। इसके साथ ही होटल का बकाया चुकता नहीं होने पर कस्टमर की एक ऑडी कार समेत दो कारों को व्हील क्लैंप लगवाकर रोक लिया था। सिटको ने मामले में जिला कोर्ट के निर्देश पर दोनों कारों को अटैच करा लिया है। अब सिटको दोनों कारों को नीलाम करने की योजना बना रहा है।
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दरअसल, होटल शिवालिक व्यू के डीजीएम सुधीर चावला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले रामनिक बंसल ने 27 अप्रैल को होटल में कमरा नंबर-427 बुक कराया था। वह कमरे में रह रहे थे कि उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त लुधियाना निवासी अश्विनी कुमार चोपड़ा और उसकी पत्नी-बच्चों के लिए 23 मई 2018 को होटल में कमरा नंबर-506 बुक कराया। दोनों ही कमरे होटल प्रबंधन ने एड्रेस प्रूफ और आईडी लेकर अलॉट कर दिए। दोनों गेस्ट होटल के सभी बिल का भुगतान 15 जुलाई 2018 तक करते आ रहे थे। इस दौरान होटल की बकाया पेमेंट करीब 18.96 लाख लाख रुपये के करीब हो गई। कई बार कहने के बाद 25 और 27 सिंतबर को 6-6 लाख रुपये के तीन चेक होटल को दिए। होटल ने तीनों चेक जब बैंक में लगाए तो खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने की वजह से चेक बाउंस हो गए। इसके बाद आरोपी कस्टमर ने पूरा पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए फिर से 11 अक्तूबर तक का समय मांगा, लेकिन होटल का बकाया बिल जमा नहीं किया गया।
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