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रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला को प्रशासन पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल

Wed, 07 Jul 2021 02:00 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 07 Jul 2021 02:00 AM IST
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Application filed in High Court to remove retired Justice HS Bhalla from the post of administration
चंडीगढ़। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव करवाने के लिए नियुक्त प्रशासक रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला को हटाकर किसी अन्य को नियुक्त करने की अपील करते हुए हरियाणा के पूर्व पुलिस अधिकारी पीवी राठी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 13 जुलाई तक इस अर्जी पर पक्ष रखने का आदेश दिया है।
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अर्जी में हाईकोर्ट को बताया गया कि 26 मई को हाईकोर्ट ने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव के लिए रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला को प्रशासक नियुक्त किया था। हाईकोर्ट ने उन्हें दो माह में चुनाव करवाने का आदेश दिया था, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने एक अर्जी दायर कर समय बढ़ाने की अपील की थी जिसपर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था। राठी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 28 मई को जस्टिस एचएस भल्ला को हरियाणा लॉ कमीशन का चेयरमैन नियुक्ति कर दिया है और ऐसे में अब वह निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकते हैं। राठी ने हाईकोर्ट से अपील की कि चुनाव को संपन्न करवाने के लिए किसी अन्य को प्रशासक नियुक्त किया जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 13 जुलाई तक इस मामले में पक्ष रखने का आदेश जारी किया है।
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