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अपील : अब बिना मास्क के नहीं मिलेगी ट्रांसपोर्ट सुविधा, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने जारी किए आदेश, सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों में प्रवेश के लिए लगाना होगा मास्क
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पंचकूला। अब बिना मास्क के ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में भी प्रवेश के लिए मास्क लगाना होगा। यह आदेश उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों से केवल वही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगा रखा होगा। परीक्षण, ट्रैकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहले जारी किए गए आदेश में समय के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। सिनेमा हाल, बार, मॉल सहित रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। लेकिन, इसके लिए सामाजिक दूरी के नियम, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियमों की पालना करनी होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए खिलाड़ियों की भीड़ ना हो इसका प्रबंधन करना होगा। सभी दुकानें और शॉपिंग माल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे छात्रावास
स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 100 रखी गई है। खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों तक इकट्ठा हो सकते हैं। विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभाग और अन्य भर्ती एजेंसी, जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना गाइड लाइन का पालन करते करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रावास केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जो परीक्षाएं देंगे।
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पूर्ण उपस्थिति के साथ खुलेंगे कारपोरेट ऑफिस
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कारपोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी। खेल परिसर व स्टेडियम, ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां के लिए खुल सकेंगे।
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उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहले जारी किए गए आदेश में समय के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। सिनेमा हाल, बार, मॉल सहित रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। लेकिन, इसके लिए सामाजिक दूरी के नियम, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियमों की पालना करनी होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए खिलाड़ियों की भीड़ ना हो इसका प्रबंधन करना होगा। सभी दुकानें और शॉपिंग माल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
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परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे छात्रावास
स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 100 रखी गई है। खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों तक इकट्ठा हो सकते हैं। विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभाग और अन्य भर्ती एजेंसी, जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना गाइड लाइन का पालन करते करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रावास केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जो परीक्षाएं देंगे।
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पूर्ण उपस्थिति के साथ खुलेंगे कारपोरेट ऑफिस
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कारपोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी। खेल परिसर व स्टेडियम, ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां के लिए खुल सकेंगे।