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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Appeal: 'No mask-no service' will continue in Karva Chauth, Deepawali and other festivals, orders of 'Pandemic Alert-Safe Haryana' extended till November 14, 2021

अपील : करवाचौथ, दीपावली और अन्य त्योहारों में ‘नो मास्क-नो सर्विस’ रहेगा जारी, ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों को 14 नवंबर 2021 तक बढ़ाया

Tue, 19 Oct 2021 01:00 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 19 Oct 2021 01:00 AM IST
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Appeal: 'No mask-no service' will continue in Karva Chauth, Deepawali and other festivals, orders of 'Pandemic Alert-Safe Haryana' extended till November 14, 2021
पंचकूला। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिलाधीश-सह-जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मोहम्मद इमरान रजा ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की 14 नवंबर 2021 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग एकत्रित हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 200 निर्धारित की गई है, जबकि खुले स्थानों में लोगों के इकट्ठे होने की सीमा अधिकतम 500 तक कर दी गई है।
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जारी आदेशों के अनुसार आगामी महीनों में जिले में मिलाद-उन-नबी/ईद-ए-मिलाद, करवाचौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों के दौरान मेलों और बड़ी संख्या में भीड़ के दृष्टिगत उचित व्यवहार का पालन करना जरूरी होगा। जारी आदेशों के अनुसार ‘नो मास्क-नो सर्विस’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कॉलेजों और पॉलीटेक्निक को कोविड के नियमों के तहत खोलने की अनुमति दी गई है। इस दिशा में उच्चतर शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना कर 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मॉल सहित होटल में रेस्टोरेंट, बार को सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन का पालन कर 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, मॉल्स गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स व बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों, विजिटर्स व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। कारपोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।

इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सैनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। संपर्क वाले खेलों को छोड़कर खेल परिसर और स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां के लिए खुल सकेंगे (दर्शकों को अनुमति नहीं होगी)। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन व कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।
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