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अपील : बाल श्रम पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए शीघ्र चलाया जाएगा अभियान : उपायुक्त
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पंचकूला। जिले में बाल श्रम पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए शीघ्र ही अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चों को छुड़वाया जाए और बच्चों से जबरन मजदूरी करवाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अब तक रेस्क्यू किए बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।
कौशिक लघु सचिवालय के सभागार में बाल श्रम से संबंधित मामलों के लिए गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबों और घरों में काम करवाना अपराध है और ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने पर 10 हजार से 50 हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी आरू वशिष्ट, डीईओ उर्मिला देवी, डिप्टी डीईओ अंजु ग्रोवर, पीओ देवेंद्र सांगवान, लेबर इंस्पेक्टर तेजबीर सिंह, बचपन बचाओ आंदोलन से गजेंद्र नौटयाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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कौशिक लघु सचिवालय के सभागार में बाल श्रम से संबंधित मामलों के लिए गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबों और घरों में काम करवाना अपराध है और ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने पर 10 हजार से 50 हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
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इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी आरू वशिष्ट, डीईओ उर्मिला देवी, डिप्टी डीईओ अंजु ग्रोवर, पीओ देवेंद्र सांगवान, लेबर इंस्पेक्टर तेजबीर सिंह, बचपन बचाओ आंदोलन से गजेंद्र नौटयाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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