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सिंगल यूज प्लास्टिक के अलावा 20 अन्य वस्तुओं के इस्तेमाल पर होगी रोक
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पंचकूला। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन द्वारा 24 अगस्त तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्लास्टिक कैरी बैग की जगह कपड़े और जूट से बने बैग के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। लोगों से अपील की कि प्लास्टिक की जगह जूट व कपड़े से बने थैलों का ही प्रयोग करें। शनिवार को जिला सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि एक जुलाई से जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके अलावा करीब 20 अन्य आइटमाें के प्रयोग पर मनाही होगी। कौशिक ने बताया कि इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई गई है। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि इस दिशा में गैर सरकारी संगठन आस्मा फाउंडेशन भी आगे आया है। आस्मा फाउंडेशन द्वारा पंचकूला शहर में लगने वाली मंडियों के प्रवेश द्वार पर स्टॉल लगाकर लोगों को कपड़े और जूट से बने थैले कम मूल्य पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पंचकूला की विभिन्न सेक्टरों की मार्केट में स्टॉल लगाकर किराए पर भी कैरीबैग की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना बनाई जा रही है।
प्लास्टिक कैरीबैग का प्रयोग करने और स्टोर करने पर लगेगा जुर्माना
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्लास्टिक कैरीबैग का प्रयोग करने और स्टोर करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 100 ग्राम प्लास्टिक कैरीबैग पर 500 रुपये, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से 1 किलो तक 3000 रुपये, 1 किलो से 5 किलो तक प्लास्टिक स्टोर करने पर 10 हजार रुपये, 5 से 10 किलो तक 20 हजार और 10 किलो या इससे अधिक प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल/स्टोर करने पर 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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इसके अलावा प्लास्टिक कैरीबैग का प्रयोग करने पर उपभोक्ता पर भी जुर्माने का प्रावधान है। बैठक मेें अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक और नगराधीश गौरव चौहान के अलावा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्रीय अधिकारी विरेंद्र पुनिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. मीनू सासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर भी उपस्थित रहे।
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इसके अलावा करीब 20 अन्य आइटमाें के प्रयोग पर मनाही होगी। कौशिक ने बताया कि इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई गई है। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि इस दिशा में गैर सरकारी संगठन आस्मा फाउंडेशन भी आगे आया है। आस्मा फाउंडेशन द्वारा पंचकूला शहर में लगने वाली मंडियों के प्रवेश द्वार पर स्टॉल लगाकर लोगों को कपड़े और जूट से बने थैले कम मूल्य पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पंचकूला की विभिन्न सेक्टरों की मार्केट में स्टॉल लगाकर किराए पर भी कैरीबैग की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना बनाई जा रही है।
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प्लास्टिक कैरीबैग का प्रयोग करने और स्टोर करने पर लगेगा जुर्माना
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्लास्टिक कैरीबैग का प्रयोग करने और स्टोर करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 100 ग्राम प्लास्टिक कैरीबैग पर 500 रुपये, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से 1 किलो तक 3000 रुपये, 1 किलो से 5 किलो तक प्लास्टिक स्टोर करने पर 10 हजार रुपये, 5 से 10 किलो तक 20 हजार और 10 किलो या इससे अधिक प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल/स्टोर करने पर 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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इसके अलावा प्लास्टिक कैरीबैग का प्रयोग करने पर उपभोक्ता पर भी जुर्माने का प्रावधान है। बैठक मेें अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक और नगराधीश गौरव चौहान के अलावा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्रीय अधिकारी विरेंद्र पुनिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. मीनू सासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर भी उपस्थित रहे।