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भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप, कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस

Sat, 05 Feb 2022 01:51 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 05 Feb 2022 01:51 AM IST
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Allegations of arbitrariness in the recruitment process, issued notice to HSSC and sought response
चंडीगढ़। असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क के 50 पदों की भर्ती में बिना कट ऑफ जारी किए आवेदकों को दस्तावेजों की छंटनी के लिए बुलाने को मनमानी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी प्रदीप कुमार ने एडवोकेट मज़लिज खान केमाध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क की भर्ती में मनमानी का मुद्दा उठाया। याची ने बताया कि इस भर्ती में वह भी शामिल हुआ था और लिखित परीक्षा दी थी। परीक्षा का परिणाम जारी हुआ जिसमें उसे असफल घोषित कर दिया गया। इसके बाद 50 पदों के लिए 1452 आवेदकों को सफल घोषित कर दस्तावेजों की जांच के लिए बुला लिया गया। याची ने कहा कि सफल आवेदकों की कट ऑफ तक जारी नहीं की गई। इसके अलावा 1 पद के लिए करीब 30 लोगों को सफल घोषित किया गया है। याची ने कहा कि आयोग अलग-अलग भर्तियों में अलग अलग नियम अपना रहा है। कहीं पदों की संख्या का 3, कहीं 5, कहीं 10 तो कहीं 20 गुना आवेदकों को बुलाता है। याची ने कहा कि आयोग को कट ऑफ जारी करने का आदेश दिया जाए और साथ ही यह भी आदेश दिया जाए कि सभी भर्तियों में आवेदकों को बुलाने का एक ही तरीका रखा जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई पर जवाब नहीं आया तो आयोग के सचिव को हरियाणा के एजी ऑफिस में मौजूद रहना होगा।
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