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पूर्व सीएम वीरभद्र के भतीजे अकांक्ष के मर्डर केस में 5 नवंबर को आ सकता है फैसला, दलीलें खत्म
Thu, 31 Oct 2019 11:46 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 31 Oct 2019 11:46 AM IST
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अकांक्ष सेन मर्डर केस
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हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष की हत्या के केस में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें खत्म हो चुकी हैं। इस केस में फैसला अगली सुनवाई यानी 5 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। संभवत: इसी दिन फैसला आ सकता है।
अकांक्ष की हत्या फरवरी 2017 में सेक्टर नौ में बीएमडल्ब्यू से कुचलकर कर दी गई थी। पुलिस को शिकायत दी गई थी कि अकांक्ष सेन पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई थी। अकांक्ष सेक्टर-9 में ही रहता था और उसी सेक्टर में उसका एक दोस्त शेरा भी रहता था। रात को वह शेरा के पास ही रुका था।
इस मामले में पेप्सू राज्य के पहले सीएम ज्ञान सिंह रारेवाला के पोते हरमेहताब सिंह रारेवाला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। शिकायत के अनुसार बलराज रंधावा गाड़ी चला रहा था और हरमेहताब उससे कह रहा था, इसे टक्कर मारो और खत्म कर दो। रंधावा को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाद में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।
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अकांक्ष की हत्या फरवरी 2017 में सेक्टर नौ में बीएमडल्ब्यू से कुचलकर कर दी गई थी। पुलिस को शिकायत दी गई थी कि अकांक्ष सेन पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई थी। अकांक्ष सेक्टर-9 में ही रहता था और उसी सेक्टर में उसका एक दोस्त शेरा भी रहता था। रात को वह शेरा के पास ही रुका था।
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इस मामले में पेप्सू राज्य के पहले सीएम ज्ञान सिंह रारेवाला के पोते हरमेहताब सिंह रारेवाला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। शिकायत के अनुसार बलराज रंधावा गाड़ी चला रहा था और हरमेहताब उससे कह रहा था, इसे टक्कर मारो और खत्म कर दो। रंधावा को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाद में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।
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