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Panchkula News: 18 साल बाद आतंकवाद पीड़िता को पंजाब सरकार से दिलाया सरकारी भत्ता
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चंडीगढ़। बीते 18 साल से सिस्टम से लड़ते हुए आखिरकार एक आतंकवाद पीड़िता को इंसाफ मिल है। पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने आतंकवाद पीड़िता को इंसाफ दिलाने में मदद की। पीड़िता प्रदीप कौर जब 25 साल की थी, उसके परिवार के साथ एक आतंकी घटना हुई थी। इस आतंकी घटना ने पीड़िता प्रदीप कौर को बेसहारा कर दिया। 6 मार्च, 2006 को पंजाब सरकार की ओर से पीड़िता प्रदीप कौर को सरकारी भत्ते के रूप में आर्थिक मदद करने के लिखित निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन 18 साल तक प्रदीप कौर अपने सरकारी भत्ते के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के धक्के खाती रही, अंत में जब उसकी शिकायत पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची। आयोग चेयरपर्सन जस्टिस संत प्रकाश ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों को नोटिस कर जवाब तलब किया।
संगरूर डीसी से आयोग ने तलब की पूरी रिपोर्ट
जस्टिस संत प्रकाश ने आयोग के पास 11 मई, 2023 को पहुंची शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट के आधार पर 18 मई, 2023 को आयोग ने डीसी संगरूर से मामले की पूरी तहकीकात कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इसके बाद डीसी ने यह रिपोर्ट दी कि मार्च 2006 में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पीड़िता को 3 लाख 64 हजार 472 रुपये सरकारी भत्ता जारी नहीं किया गया है। इस पर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के हस्ताक्षेप के बाद डीसी संगरूर की ओर से पीड़िता को यह सरकारी भत्ता जारी किया गया।
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संगरूर डीसी से आयोग ने तलब की पूरी रिपोर्ट
जस्टिस संत प्रकाश ने आयोग के पास 11 मई, 2023 को पहुंची शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट के आधार पर 18 मई, 2023 को आयोग ने डीसी संगरूर से मामले की पूरी तहकीकात कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इसके बाद डीसी ने यह रिपोर्ट दी कि मार्च 2006 में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पीड़िता को 3 लाख 64 हजार 472 रुपये सरकारी भत्ता जारी नहीं किया गया है। इस पर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के हस्ताक्षेप के बाद डीसी संगरूर की ओर से पीड़िता को यह सरकारी भत्ता जारी किया गया।
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