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Panchkula News: मतदाता सूची पुनरीक्षण पर प्रशासन सख्त, 99 मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की तैयारी

Fri, 03 Jul 2026 02:15 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 02:15 AM IST
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Administration strict on voter list revision; preparations underway to reorganize 99 polling stations.
राजनीतिक दलों से बीएलए नियुक्त करने की अपील, 14 जुलाई तक चलेगी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया
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संवाद न्यूज एजेंसी

पंचकूला। फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की समीक्षा की। उन्होंने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रभावी ढंग से पूरी की जा सके।

बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कालका और पंचकूला विधानसभा क्षेत्रों में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। वर्तमान में कालका विधानसभा क्षेत्र के 39 और पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के 60 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक है।
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उपायुक्त ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाएंगे। इसके बाद वास्तविक मतदाता संख्या के आधार पर मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
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उन्होंने कहा कि बीएलए स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की सही जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके सहयोग से नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र नाम हटाने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी होगी।

उपायुक्त ने बताया कि मतदाता स्वयं भी निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2002 की मतदाता सूची के आधार पर परिवार के सदस्यों के विवरण का मिलान भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया 14 जुलाई तक चलेगी।


उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जुलाई 2026 अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। जिन नागरिकों की आयु इस तिथि तक 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-6 भरकर संबंधित बीएलओ के पास आवेदन कर सकते हैं।
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