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कोरोनाः सभी बार चुनाव स्थगित, हाईकोर्ट का आदेश- बिना श्योरिटी बॉन्ड के जमानत पर छोड़ा जाए
Wed, 01 Apr 2020 10:35 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2020 10:35 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी ट्रायल कोर्ट को आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन आरोपियों को हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट्स से जमानत मिल चुकी है उन्हें तत्काल प्रभाव छोड़ दिया जाए और उन पर फ़िलहाल श्योरिटी बांड्स को भरे जाने की शर्त लगाए जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोरोना वायरस का संकट ख़त्म हो जाएगा और अदालतें नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी तब आरोपी अपने श्योरिटी बांड भर सकते हैं।
जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने सोम्बर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही सभी जिला एवं सेशन जजों को निर्देश भी दिए हैं कि वह हाईकोर्ट के इस आदेश के बारे में पुलिस और जेल अथारिटी को सूचित करें। इसके साथ ही जेल अथॉरिटी को भी आदेश दे दिए गए हैं कि वह आरोपी को जमानत पर छोड़ने से पहले कोरोना वायरस को लेकर जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें जिसमे सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने और कम्युनिटी ट्रांसमिशन न हो इसको लेकर सभी निर्देशों का पालन किया जाए।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी सेशन जजों को निर्देश दिए हैं कि वह आधिकारिक वेबसाइट पर सीजेएम/ड्यूटी मजिस्ट्रेट और अन्य न्यायिक अधिकारी जो ड्यूटी पर है उसका कॉन्टेक्ट नंबर और ई-मेल आई.डी. भी जारी करे और इन आदेशों के बारे में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सेशन जजों, डीजीपी, डीजीपी (जेल) सहित सभी जेल अधीक्षकों को सूचित करें।
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हाईकोर्ट ने यह आदेश एक आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उसे चंडीगढ़ और मोहाली की कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनकी जमानत के आदेशों को कोरोना वायरस के चलते अदालतों के बंद होने के कारण अपलोड ही नहीं किया गया है।
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जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने सोम्बर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही सभी जिला एवं सेशन जजों को निर्देश भी दिए हैं कि वह हाईकोर्ट के इस आदेश के बारे में पुलिस और जेल अथारिटी को सूचित करें। इसके साथ ही जेल अथॉरिटी को भी आदेश दे दिए गए हैं कि वह आरोपी को जमानत पर छोड़ने से पहले कोरोना वायरस को लेकर जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें जिसमे सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने और कम्युनिटी ट्रांसमिशन न हो इसको लेकर सभी निर्देशों का पालन किया जाए।
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इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी सेशन जजों को निर्देश दिए हैं कि वह आधिकारिक वेबसाइट पर सीजेएम/ड्यूटी मजिस्ट्रेट और अन्य न्यायिक अधिकारी जो ड्यूटी पर है उसका कॉन्टेक्ट नंबर और ई-मेल आई.डी. भी जारी करे और इन आदेशों के बारे में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सेशन जजों, डीजीपी, डीजीपी (जेल) सहित सभी जेल अधीक्षकों को सूचित करें।
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हाईकोर्ट ने यह आदेश एक आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उसे चंडीगढ़ और मोहाली की कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनकी जमानत के आदेशों को कोरोना वायरस के चलते अदालतों के बंद होने के कारण अपलोड ही नहीं किया गया है।
कोरोना के चलते हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ की सभी बार के चुनाव स्थगित
कोरोना वायरस को लेकर मौजूदा स्थिति को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने मंगलवार को आपात बैठक बुला पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन के चुनावों को अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला ले लिया है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि कोरोना वायरस से अगर कोई वकील या उसके परिवार का कोई सदस्य संक्रमित होता है तो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा उसके इलाज का पूरा खर्च उठाएगी।
बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने कहा है कि मौजूदा स्थिति मे हाईकोर्ट, सभी जिला और सब डिवीजन अदालतें बंद पड़ी हैं। पूरा देश ही लॉक डाउन की स्थिति में है ऐसे में कई युवा वकीलों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन वकीलों की वित्तीय मदद कर सकती है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सभी सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक में शामिल हुए थे।
पहले तो यह तय किया गया कि युवा वकील जिन्हें ऐसे माहौल में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए एक फंड बनाया जाए जिसके जरिये ऐसे वकीलों को 5000 रुपये मासिक सहायता दी जा सके। फ़िलहाल किसी भी वकील की ओर से ऐसा कोई आग्रह नहीं किया गया है। फिर भी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने सभी सीनियर एडवोकेट्स से आग्रह किया है कि वह अपने जूनियर वकीलों का ऐसे हालत में पूरा साथ दें।
बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने कहा है कि मौजूदा स्थिति मे हाईकोर्ट, सभी जिला और सब डिवीजन अदालतें बंद पड़ी हैं। पूरा देश ही लॉक डाउन की स्थिति में है ऐसे में कई युवा वकीलों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन वकीलों की वित्तीय मदद कर सकती है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सभी सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक में शामिल हुए थे।
पहले तो यह तय किया गया कि युवा वकील जिन्हें ऐसे माहौल में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए एक फंड बनाया जाए जिसके जरिये ऐसे वकीलों को 5000 रुपये मासिक सहायता दी जा सके। फ़िलहाल किसी भी वकील की ओर से ऐसा कोई आग्रह नहीं किया गया है। फिर भी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने सभी सीनियर एडवोकेट्स से आग्रह किया है कि वह अपने जूनियर वकीलों का ऐसे हालत में पूरा साथ दें।