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पंचकूलाः गर्भपात कराने के रुपये लेने की आरोपी डॉ. और मददगार अग्रिम जमानत को पहुंची कोर्ट

Sat, 29 Feb 2020 12:01 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला नेटवर्क, पंचकूला
अमर उजाला नेटवर्क, पंचकूला Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 29 Feb 2020 12:01 PM IST
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Accused Dr. and assistant in the case of abortion reached the court on anticipatory bail
प्रतीकात्मक तस्वीर
पंचकूला सिविल अस्पताल-6 की गाइनोकोलॉजिस्ट आरोपी डॉक्टर पूनम भार्गव और उसकी मददगार महिला पीएन बलजिंदर ने एडिशनल सेशंस जज, नरेंद्र सूरा की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट ने मामले में शनिवार को पुलिस को जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस कोर्ट के समक्ष आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करेगी। साथ ही कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड डीवीडी सहित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सील किए साक्ष्य भी पेश किए जा सकते हैं।
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साथ ही पुलिस कोर्ट को आरोपियों के 25 फरवरी से फरार होने की जानकारी भी देगी। स्पष्ट है कि पुलिस आरोपी डॉ. पूनम भार्गव और उसकी मददगार महिला पीएन बलजिंदर की अग्रिम जमानत का जोरदार विरोध करेगी। देखना होगा कि आरोपियों को कोर्ट से किसी प्रकार की राहत मिल पाएगी या फिर उन्हें पुलिस की गिरफ्त में जाना होगा। वहीं, कोर्ट द्वारा आरोपियों को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
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बहरहाल, इससे पहले पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयासों के दौरान उनके घरों पर छापामारी की जा चुकी है। आरोपियों के मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ हैं। आरोपी डॉक्टर पूनम भार्गव पर चार माह की गर्भवती के गर्भपात के लिए बीस हजार रुपये में सौदा करने के आरोप हैं। पूनम भार्गव ने मामले के शिकायतकर्ता से एडवांस आठ हजार रुपये भी लिए थे। आरोपी डॉ. की मददगार पीएन बलजिंदर भी साथ रही।
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शिकायतकर्ता ने आरोपी डॉ. की बातचीत के समय की वीडियो बनाई थी। वीडियो वायरल होने पर अस्पताल प्रबंधन ने जांच टीम गठित की। जांच टीम ने पाया कि आरोपी डॉ. पूनम भार्गव गैर कानूनी एमटीपी प्रेक्टिस करती थी। रेडिंग टीम को आरोपी पूनम भार्गव के सेक्टर-16 स्थित आवास पर छापामारी के दौरान एमटीपी केस के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली इंजेक्शन के रूप में विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां बरामद हुई थी।


आरोपी ने चार माह की गर्भवती का गर्भपात करवाने का सौदा पटियाला निवासी अमनदीप सिंह से किया था। अमनदीप सिंह के साथ उनके जानकार विनय अरोड़ा भी थे। आरोपी डॉ. शिकायतकर्ता सेएडवांस लिए आठ हजार रुपये जांच कमेटी को लौटा भी चुकी है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. स्नेह सिंह की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पूनम भार्गव और बलजिंदर पर आईपीसी एक्ट व एमटीपी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था।
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