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Panchkula News: अवैध खनन मामले में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी
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पंचकूला। अवैध खनन और पत्थरों की चोरी के मामले में ग्राम टिब्बी (चंडीमंदिर) निवासी कंवर पाल को अदालत ने बरी कर दिया है। एसीजेएम (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) पंचकूला की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा और मामले में संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाता है।
मामला साल 2019 का है। खनन निरीक्षक की शिकायत पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने कंवर पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में आरोप था कि गांव सबिलपुर में खेत समतल करने की आड़ में अवैध खनन किया गया और खनिज सामग्री एमएसबीजी स्क्रीनिंग प्लांट, टिब्बी में इस्तेमाल की गई। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि खनन विभाग के अधिकारियों से अभद्रता भी की गई। पुलिस ने मामले की जांच कर कंवर पाल को गिरफ्तार किया और चालान पेश किया। केस में आईपीसी की धारा 379 (चोरी) और माइनिंग एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट की धारा 21(4) के तहत आरोप तय किए गए।
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मामला साल 2019 का है। खनन निरीक्षक की शिकायत पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने कंवर पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में आरोप था कि गांव सबिलपुर में खेत समतल करने की आड़ में अवैध खनन किया गया और खनिज सामग्री एमएसबीजी स्क्रीनिंग प्लांट, टिब्बी में इस्तेमाल की गई। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि खनन विभाग के अधिकारियों से अभद्रता भी की गई। पुलिस ने मामले की जांच कर कंवर पाल को गिरफ्तार किया और चालान पेश किया। केस में आईपीसी की धारा 379 (चोरी) और माइनिंग एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट की धारा 21(4) के तहत आरोप तय किए गए।
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