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Panchkula News: गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी बरी

Thu, 30 May 2024 11:45 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 30 May 2024 11:45 PM IST
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Accused acquitted in case of culpable homicide
पंचकूला। लापरवाही से वाहन चलाकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी होने वाले युवक की पहचान रविंदर सिंह निवासी डेराबस्सी के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता सुरेंदर लाल द्वारा आरोपी के खिलाफ लगाए आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सके हैं। सेक्टर-14 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 3 मार्च 2019 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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सुंदर लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सीसीटीवी कैमरों की डील करता है। 2 मार्च 2019 को वह और उसका जानकर संजय कुमार अपने कमरे पर जा रहे थे। रात 8.20 बजे के करीब जब वह सड़क पर पैदल जा रहा था, तो एक तेज रफ्तार कार ने संजय कुमार को पीछे से टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर गया। वह उसे इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-14 पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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