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Panchkula News: ऑर्डर लेने के बाद भी फूड डिलीवर नहीं करने पर लगाया पांच हजार रुपये का हर्जाना

Sat, 28 Sep 2024 02:31 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 02:31 AM IST
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A fine of Rs 5,000 was imposed for not delivering food even after taking the order
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के बाद रेस्टोरेंट द्वारा डिलीवरी नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने सेक्टर-25 क्वालिटी रेस्टोरेंट पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही ग्राहक की रकम 344 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। सेक्टर-27 की रहने वाली नेहा श्योराण ने सेक्टर-25 क्वालिटी रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।

नेहा श्योराण ने अदालत में दायर शिकायत में बताया था कि उसने 31 जुलाई 2021 को रात 8.27 बजे जोमैटो के माध्यम से सेक्टर-25 क्वालिटी रेस्टोरेंट से ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था। उसने इसके लिए 344 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि रात साढ़े दस बजे तक रेस्टोरेंट ने फूड डिलीवर नहीं किया। उसने जोमैटो कंपनी के खिलाफ भी साइबर सेल पंचकूला में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि क्वालिटी रेस्टोरेंट ने उसके रुपये भी रिफंड नहीं किए। शिकायतकर्ता ने मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता आयोग में क्वालिटी रेस्टोरेंट के खिलाफ केस फाइल किया था। आयोग ने ग्राहक की शिकायत को सही मानकर रेस्टोरेंट पर हर्जाना लगाया है। 45 दिन के अंदर आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं।
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