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Panchkula News: लापरवाही से स्कूल बस चालने वाले ड्राइवर पर लगाया 37 सौ रुपये का जुर्माना

Tue, 26 Dec 2023 01:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 26 Dec 2023 01:39 AM IST
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A fine of Rs 3700 imposed on the driver who drove the school bus negligently
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। लापरवाही से स्कूल बस चलाने के दस साल पुराने मामले में जिला अदालत ने बस चालक पर तीन हजार सात सौ रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान सुखदेव सिंह निवासी गांव भारोवल कलन लुधियाना के रुप में हुई है। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

तिलकराज ने मोरनी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गांव मझोली भोज जब्याल में रहता है। भोज जब्याल गांव का नंबरदार है। 20 नवंबर 2013 को दोपहर दो से तीन बजे के करीब वह टिक्कर ताल से मोरनी की तरफ बाइक से जा रहा था। जब वह काली घाटी के पास पहुंचा तो गुरु नानक पब्लिक स्कूल मुल्लापुर की दो से तीन बसें गलत दिशा से मोरनी से टिक्कर ताल की तरफ जा रही थी। बस में स्कूल के बच्चे थे। एक बस को बस चालक लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। बस सड़क किनारे पड़े पत्थरों और मिट्टी के ढेर से टकरा गई। शिकायतकर्ता ने बस चालक और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को शिकायत दी थी।
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