लोगों को साफ व सुरक्षित खाद्य व पेय पदार्थ मुहैया कराने के लिए सरकार ने फूड सेफ्टी एक्ट लागू किया। जिसके तहत रजिस्ट्रेशन आदि के लिए चार अगस्त-12 तक का समय बचा है। लेकिन अब तक मोहाली जिले में किसी भी कारोबारी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। लाइसेंस लेने वालों की संख्या भी बहुत कम है। कम्यूनिकेशन गैप के चलते ज्यादातर कारोबारियों को एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। जो कानून लागू होने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसी को दूर करने के लिए अमर उजाला एक अभियान शुरू कर रहा है। जिसमें कारोबारियों के सवालों, शंकाओं और हिचकिचाहटों के जवाब देंगे जिला सेहत अफसर डॉ. जय सिंह।
000000000000
1. सवाल - विजय एजेंसी खरड़ के मालिक विजय गुप्ता ने कहा कि हमें पता लगा है कि एक्ट के लागू होने के बाद हमें दुकानों में रैक दीवार से छह इंच छोड़कर लगाने होंगे। ऐसे में तो दुकानों में जगह कम पड़ जाएगी, जिससे हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। इसका क्या समाधान है।
जवाब -ऐसी एक्ट में कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको पैकिंग में सामान बेचना है। आपकी दुकान साफ सुथरी होनी चाहिए। सीलन आदि नहीं होनी चाहिए, ताकि सामान बढ़िया रहे।
00000000
2. सवाल -एम्पायर स्टोर खरड़ के मालिक संदीप ने कहा कि हम सारा सामान बाहर से खरीदते हैं। ऐसे में सैंपल फेल होता है, तो कार्रवाई किस पर होगी।
जवाब- अगर आपके पास संबंधित सामान के पक्के बिल होंगे। तो कार्रवाई कंपनी पर ही होगी। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
00000000
3.सवाल- बिट्टू डिपार्टमेंटल स्टोर खरड़ के मालिक हरीश कुमार ने कहा कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक साल के बाद रिन्यू करवाने की व्यवस्था खत्म क्यों नहीं की जाती। रिन्यू की स्थिति में दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ेगी।
जवाब - आप पांच साल की एक साथ फीस भरकर इस चीज से भी छुटकारा पा सक ते हैं। लेकिन विभाग की टीम इस दौरान आपकी जांच करती रहेगी।
000000000
फोटो कैप्शन
421
विजय गुप्ता।
422
हरीश कुमार राजपुरिया।
423
संदीप अग्रवाल।
लोगों को साफ व सुरक्षित खाद्य व पेय पदार्थ मुहैया कराने के लिए सरकार ने फूड सेफ्टी एक्ट लागू किया। जिसके तहत रजिस्ट्रेशन आदि के लिए चार अगस्त-12 तक का समय बचा है। लेकिन अब तक मोहाली जिले में किसी भी कारोबारी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। लाइसेंस लेने वालों की संख्या भी बहुत कम है। कम्यूनिकेशन गैप के चलते ज्यादातर कारोबारियों को एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। जो कानून लागू होने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसी को दूर करने के लिए अमर उजाला एक अभियान शुरू कर रहा है। जिसमें कारोबारियों के सवालों, शंकाओं और हिचकिचाहटों के जवाब देंगे जिला सेहत अफसर डॉ. जय सिंह।
000000000000
1. सवाल - विजय एजेंसी खरड़ के मालिक विजय गुप्ता ने कहा कि हमें पता लगा है कि एक्ट के लागू होने के बाद हमें दुकानों में रैक दीवार से छह इंच छोड़कर लगाने होंगे। ऐसे में तो दुकानों में जगह कम पड़ जाएगी, जिससे हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। इसका क्या समाधान है।
जवाब -ऐसी एक्ट में कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको पैकिंग में सामान बेचना है। आपकी दुकान साफ सुथरी होनी चाहिए। सीलन आदि नहीं होनी चाहिए, ताकि सामान बढ़िया रहे।
00000000
2. सवाल -एम्पायर स्टोर खरड़ के मालिक संदीप ने कहा कि हम सारा सामान बाहर से खरीदते हैं। ऐसे में सैंपल फेल होता है, तो कार्रवाई किस पर होगी।
जवाब- अगर आपके पास संबंधित सामान के पक्के बिल होंगे। तो कार्रवाई कंपनी पर ही होगी। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
00000000
3.सवाल- बिट्टू डिपार्टमेंटल स्टोर खरड़ के मालिक हरीश कुमार ने कहा कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक साल के बाद रिन्यू करवाने की व्यवस्था खत्म क्यों नहीं की जाती। रिन्यू की स्थिति में दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ेगी।
जवाब - आप पांच साल की एक साथ फीस भरकर इस चीज से भी छुटकारा पा सक ते हैं। लेकिन विभाग की टीम इस दौरान आपकी जांच करती रहेगी।
000000000
फोटो कैप्शन
421
विजय गुप्ता।
422
हरीश कुमार राजपुरिया।
423
संदीप अग्रवाल।