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पंचकूला निगम कार्यालय का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा
Panchkula
Updated Thu, 18 Jul 2013 05:32 AM IST
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चंडीगढ़। पंचकूला के सेक्टर-4 के कम्युनिटी सेंटर में चल रहे नगर निगम कार्यालय पर गहराया विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। सेक्टर-4 स्थित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सामुदायिक केंद्र से इस कार्यालय को हटाने के तत्काल निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने इस मामले पर हरियाणा सरकार और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि 2001 में सेक्टर-4 स्थित कम्युनिटी सेंटर में तत्कालीन म्युनिसिपल काउंसिल ने अस्थायी आफिस खोला था, लेकिन आज नगर निगम बन जाने के बावजूद इस पर गैरकानूनी कब्जा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सामुदायिक केंद्र सेक्टर-4 के लोगाें की सुविधाओं के लिए बनाया था, लेकिन आज तक यह जनता को समर्पित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने 29/8/2005 को हुडा प्रशासन के पास इस मामले में रिप्रजेंटेंशन दी थी और इसके बाद 25 मार्च 2013 को फिर यह मामला उठाया गया, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि कम्युनिटी सेंटर से नगर निगम के इस कार्यालय को शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए जाएं।
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हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि 2001 में सेक्टर-4 स्थित कम्युनिटी सेंटर में तत्कालीन म्युनिसिपल काउंसिल ने अस्थायी आफिस खोला था, लेकिन आज नगर निगम बन जाने के बावजूद इस पर गैरकानूनी कब्जा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सामुदायिक केंद्र सेक्टर-4 के लोगाें की सुविधाओं के लिए बनाया था, लेकिन आज तक यह जनता को समर्पित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने 29/8/2005 को हुडा प्रशासन के पास इस मामले में रिप्रजेंटेंशन दी थी और इसके बाद 25 मार्च 2013 को फिर यह मामला उठाया गया, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि कम्युनिटी सेंटर से नगर निगम के इस कार्यालय को शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए जाएं।
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