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कांट्रैक्ट पोस्ट पर काम करने वाली महिलाओं को भी मिलेगा मातृत्व लाभ
Updated Tue, 20 Feb 2018 02:17 AM IST
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ठेका आधार पर कार्यरत महिलाओं को भी मातृत्व लाभ
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को जारी किए निर्देश
26 सप्ताह की छुट्टी के साथ मिलेगा सैलरी का लाभ
चंडीगढ़ में 1200 महिलाएं अनुबंध पर नौकरी कर रहीं
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
ठेका आधार पर काम करने वाली महिलाओं को भी अब मातृत्व लाभ (मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम) मिल सकेगा। इस संबंध में यूटी प्रशासन के वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के मुताबिक यूटी प्रशासन के किसी भी विभाग में एक साल से अधिक समय तक काम करने वाली महिला मातृत्व लाभ ले सकती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 (संशोधन) के मुताबिक ठेका आधार पर काम करने वाली महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी और सैलरी का लाभ मिलेगा। बता दें कि अभी तक अनुबंधित (ठेका) आधार पर काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं मिलता था। चंडीगढ़ में नगर निगम और प्रशासन में लगभग 1200 महिलाएं अनुबंध पर नौकरी कर रही हैं।
इसके अलावा ईएसआई एक्ट के तहत काम करने वाली महिलाओं को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। बता दें कि चाहे आउटसोर्स के जरिए ही इन महिलाओं को प्रशासन के किसी भी विभाग में काम पर रखा गया हो।
तीन किस्तों में मिलेंगे 6000 रुपये
छह हजार रुपये की नकद राशि तीन चरणों में देने की घोषणा की गई है। पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव के वक्त और तीसरी व अंतिम किस्त बच्चे के तीन माह के होने पर दी जाएगी। इसके साथ-साथ बच्चे को बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी 1, 2 टीका लग चुका होगा। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक या डाक विभाग के खाते में पहुंचेगी।
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हर साल 15 हजार डिलीवरी
शहर के अस्पतालों में हर साल 15 हजार बच्चों की डिलीवरी होती है। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के तहत अब ठेका आधार पर काम कर रही महिलाओं को इसका लाभ मिलने पर उन्हें काफी राहत महसूस होगी।
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ठेका आधार पर कार्यरत महिलाओं को भी मातृत्व लाभ
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को जारी किए निर्देश
26 सप्ताह की छुट्टी के साथ मिलेगा सैलरी का लाभ
चंडीगढ़ में 1200 महिलाएं अनुबंध पर नौकरी कर रहीं
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
ठेका आधार पर काम करने वाली महिलाओं को भी अब मातृत्व लाभ (मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम) मिल सकेगा। इस संबंध में यूटी प्रशासन के वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के मुताबिक यूटी प्रशासन के किसी भी विभाग में एक साल से अधिक समय तक काम करने वाली महिला मातृत्व लाभ ले सकती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 (संशोधन) के मुताबिक ठेका आधार पर काम करने वाली महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी और सैलरी का लाभ मिलेगा। बता दें कि अभी तक अनुबंधित (ठेका) आधार पर काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं मिलता था। चंडीगढ़ में नगर निगम और प्रशासन में लगभग 1200 महिलाएं अनुबंध पर नौकरी कर रही हैं।
इसके अलावा ईएसआई एक्ट के तहत काम करने वाली महिलाओं को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। बता दें कि चाहे आउटसोर्स के जरिए ही इन महिलाओं को प्रशासन के किसी भी विभाग में काम पर रखा गया हो।
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तीन किस्तों में मिलेंगे 6000 रुपये
छह हजार रुपये की नकद राशि तीन चरणों में देने की घोषणा की गई है। पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव के वक्त और तीसरी व अंतिम किस्त बच्चे के तीन माह के होने पर दी जाएगी। इसके साथ-साथ बच्चे को बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी 1, 2 टीका लग चुका होगा। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक या डाक विभाग के खाते में पहुंचेगी।
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हर साल 15 हजार डिलीवरी
शहर के अस्पतालों में हर साल 15 हजार बच्चों की डिलीवरी होती है। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के तहत अब ठेका आधार पर काम कर रही महिलाओं को इसका लाभ मिलने पर उन्हें काफी राहत महसूस होगी।