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कनाडा में स्टडी वीजा दिलवाने वाली कंपनी की डायरेक्टर की जमानत रद्द
Updated Sun, 02 Dec 2018 01:16 AM IST
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कनाडा भेजने के नाम पर ठगने वाली कंपनी की डायरेक्टर की जमानत खारिज
- पैसे लौटाने की बात कहकर अदालत ने पहले आरोपी की जमानत याचिका की थी मंजूर
- 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स से स्टडी वीजा के नाम पर ठगे थे 2 करोड़ रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कनाडा में स्टडी वीजा दिलवाने के नाम पर स्टूडेंट्स के साथ ठगी करने वाली कंपनी की डायरेक्टर ज्योति द्वारा पैसे नहीं लौटाने पर अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सेक्टर- 43 स्थित हाई कमिशन फैकल्टी सर्विस कंपनी की डायरेक्टर ने 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ 2 करोड़ की ठगी की थी। मामला जब अदालत में पहुंचा तो अदालत ने ज्योति (37) को स्टूडेंट्स के पैसे वापस देने की बात कहकर जमानत दी थी, लेकिन अदालत का आदेश नहीं मानने पर उसकी जमानत रद्द कर दी है।
मामला सितंबर, 2017 का है जब शिकायतकर्ता गुरदासपुर निवासी इकबाल और उसके 16 दोस्तों ने कंपनी द्वारा दिए गए एक विज्ञापन को देखकर कनाडा में स्टडी वीजा के लिए कंपनी से संपर्क किया था। कंपनी ने कनाडा में 45 दिन के अंदर स्टडी वीजा पर भेजने का वायदा कर प्रति स्टूडेंट से 2.65 लाख रुपये लिए थे, लेकिन पैसे और दस्तावेज जमा करवाने के बाद भी कंपनी ने 45 दिन के बाद वीजा नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने जब कंपनी से फोन पर बात की तो वह बहाने बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने शिकायत एसएसपी चंडीगढ़ के ऑफिस में दे दी। अप्रैल, 2018 में मामले की जांच व कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध शाखा को केस सौंप दिया गया था।
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- पैसे लौटाने की बात कहकर अदालत ने पहले आरोपी की जमानत याचिका की थी मंजूर
- 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स से स्टडी वीजा के नाम पर ठगे थे 2 करोड़ रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कनाडा में स्टडी वीजा दिलवाने के नाम पर स्टूडेंट्स के साथ ठगी करने वाली कंपनी की डायरेक्टर ज्योति द्वारा पैसे नहीं लौटाने पर अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सेक्टर- 43 स्थित हाई कमिशन फैकल्टी सर्विस कंपनी की डायरेक्टर ने 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ 2 करोड़ की ठगी की थी। मामला जब अदालत में पहुंचा तो अदालत ने ज्योति (37) को स्टूडेंट्स के पैसे वापस देने की बात कहकर जमानत दी थी, लेकिन अदालत का आदेश नहीं मानने पर उसकी जमानत रद्द कर दी है।
मामला सितंबर, 2017 का है जब शिकायतकर्ता गुरदासपुर निवासी इकबाल और उसके 16 दोस्तों ने कंपनी द्वारा दिए गए एक विज्ञापन को देखकर कनाडा में स्टडी वीजा के लिए कंपनी से संपर्क किया था। कंपनी ने कनाडा में 45 दिन के अंदर स्टडी वीजा पर भेजने का वायदा कर प्रति स्टूडेंट से 2.65 लाख रुपये लिए थे, लेकिन पैसे और दस्तावेज जमा करवाने के बाद भी कंपनी ने 45 दिन के बाद वीजा नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने जब कंपनी से फोन पर बात की तो वह बहाने बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने शिकायत एसएसपी चंडीगढ़ के ऑफिस में दे दी। अप्रैल, 2018 में मामले की जांच व कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध शाखा को केस सौंप दिया गया था।
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