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अब डीलर प्वाइंट पर ही नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन

Sat, 08 Jul 2017 01:27 AM IST
Updated Sat, 08 Jul 2017 01:27 AM IST
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अब डीलर प्वाइंट पर ही नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन
अब डीलर प्वाइंट पर ही नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
गाड़ी की आरसी बनाने के लिए लोगों को अब रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ऑटो डीलर प्वाइंट पर ही गाड़ी (टू व्हीलर व फोर व्हीलर) खरीदते समय लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी जल्द ही इसके लिए एक नया साफ्टवेयर शुरू करने जा रहा है। आरएलए के अधिकारियों ने बताया अभी वाहन-2 नाम के साफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन अब डीलर प्वाइंट ही लोगों को आरसी देने के लिए आरएलए वाहन-4 नाम का नया साफ्टवेयर शुरू करने जा रहा है। इस साफ्टवेयर से सभी ऑटो डीलर, ऑटोमोबाइल्स कंपनी व एजेंसी मालिकाें को जोड़ा जाएगा। ताकि लोगों को आरसी बनवाने के लिए आरएलए न आना पड़े।
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शहर में इस समय करीब 60 ऑटो डीलर, ऑटोमोबाइल्स कंपनी व एजेंसी हैं। ऑटो डीलर ही अब आरएलए के नए सॉफ्टवेयर वाहन-4 पर गाड़ी का रजिस्ट्रेेशन नंबर व वाहन खरीदने वाले की पूरी जानकारी साफ्टवेयर पर ऑनलाइन अपडेट कर देंगे। इसके बाद ऑटो डीलर ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बनाने के लिए साफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिके ट के लिए ऑटो डीलर ही आरएलए को भुगतान करेंगे। इसके बाद आरएलए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को पोस्ट के जरिए घर पहुंचा देगा।
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आरएलए चार कंपनी करेगा हायर
आरएलए के अधिकारियों ने बताया कि डीलर प्वाइंट पर ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेेशन व आरसी बनाने के लिए चार कंपनी हायर की जाएंगी। जो नए साफ्टवेयर वाहन-4 की मदद से शहर के सभी ऑटो डीलर व एजेंसी से टाइअप कर गाड़ियों की रजिस्ट्रेेशन व आरसी बनाने का काम करेंगी। इसके बाद आरएलए अपने स्तर पर वेरिफिकेशन कर गाड़ियों की रजिस्ट्र्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बनाकर लोगों को पोस्ट के जरिए भेज दिए जाएंगे।
गाड़ियों पर डिस्काउंट और एक्स शो रूम प्राइस की देनी होगी जानकारी
अधिकारियों के मुताबिक, आरएलए के नए साफ्टवेयर वाहन-4 पर ऑटो डीलर व एजेंसी मालिकों को गाड़ियों की एक्स शो रूम प्राइस और गाड़ियों पर दिए जाने वाले डिस्काउंट के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। ताकि टैक्स में किसी प्रकार की हेराफेरी को रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि अकसर गाड़ियों पर डिस्काउंट देकर ऑटो डीलर व एजेंसी मालिक टैक्स में हेराफेरी करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।

जनवरी से जून 2017 तक रजिस्ट्रेेशन
माह गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन
(टू व्हीलर व फोर व्हीलर)
जनवरी 3863
फरवरी 3448
मार्च 4448
अप्रैल 3823
मई 3969
जून 3956
कुल 23,507

कोट्स:
ऑटो डीलर प्वाइंट पर ही गाड़ियों की आरसी बन सके, इसकी प्लानिंग की जा रही है, आरएलए नया साफ्टवेयर शुरू करने जा रहा है। अगले महीने से इसका ट्रायल किया जाएगा।
-अजित बालाजी जोशी, डीसी, चंडीगढ़।
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