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दूसरी बच्ची के जन्म पर मिलेंगे 6000 रुपये: बलजीत कौर
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पीएम मातृ वंदना योजना के लिए महिलाएं कर सकती हैं आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं (दूध पिलाने वाली माताओं) को दूसरी लड़की के जन्म पर 6000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, पहले बच्चे के जन्म के लिए 5000 रुपये की वित्तीय सहायता गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को दी जाती है।
उन्होंने बताया कि दूसरी लड़की के जन्म के बाद 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देने से बच्चियों के घट रहे जन्म समय लिंग अनुपात में सुधार होगा। जन्म से पहले लिंग चयन किए जाने वाली प्रथा को भी रोकने में सहायता मिलेगी, दूध पिलाने वाली माताओं की सेहत में सुधार होगा और बच्चे के पोषण संबंधी तंदरुस्ती में सुधार करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत 6000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक/डाकखाने खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
यह लाभ लेने के लिए पंजाब के सभी आंगनबाड़ी सेंटरों में आंगनबाड़ी वर्करों की तरफ से फाॅर्म भरे जाते हैं। यह लाभ प्राप्त करने के लिए हर लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना और आधार कार्ड का बैंक खाते के साथ लिंक होना जरूरी है। लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल (https://pmmvy.nic.in/) पर अपने आप रजिस्टर्ड करके अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं (दूध पिलाने वाली माताओं) को दूसरी लड़की के जन्म पर 6000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, पहले बच्चे के जन्म के लिए 5000 रुपये की वित्तीय सहायता गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को दी जाती है।
उन्होंने बताया कि दूसरी लड़की के जन्म के बाद 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देने से बच्चियों के घट रहे जन्म समय लिंग अनुपात में सुधार होगा। जन्म से पहले लिंग चयन किए जाने वाली प्रथा को भी रोकने में सहायता मिलेगी, दूध पिलाने वाली माताओं की सेहत में सुधार होगा और बच्चे के पोषण संबंधी तंदरुस्ती में सुधार करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत 6000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक/डाकखाने खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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यह लाभ लेने के लिए पंजाब के सभी आंगनबाड़ी सेंटरों में आंगनबाड़ी वर्करों की तरफ से फाॅर्म भरे जाते हैं। यह लाभ प्राप्त करने के लिए हर लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना और आधार कार्ड का बैंक खाते के साथ लिंक होना जरूरी है। लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल (https://pmmvy.nic.in/) पर अपने आप रजिस्टर्ड करके अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं।
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