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हॉर्स राइडिंग एकेडमी की याचिका पर यूटी को नो टिस

Sat, 01 Sep 2018 01:44 AM IST
Updated Sat, 01 Sep 2018 01:44 AM IST
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हॉर्स राइडिंग एकेडमी की याचिका पर यूटी को नो टिस

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हॉर्स राइडिंग एकेडमी की याचिका पर यूटी प्रशासन को नोटिस
लेक क्लब की जगह खाली करवाने के नोटिस को दी गई थी चुनौती

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लेक क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास चल रही हॉर्स राइडिंग एकेडमी को खाली करवा कब्जा लिए जाने को एकेडमी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जितेंद्र चौहान ने यूटी प्रशासन को 1 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
याचिका में एकेडमी ने हाईकोर्ट को बताया है कि उसने एकेडमी के लिए 2004 में 90 बाय 290 यार्ड की जगह लेक स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में तीन वर्ष के लीज पर प्रशासन से ली थी। जून 2007 में लीज की अवधि समाप्त हो गई थी। प्रशासन ने लीज को रिन्यू नहीं किया बावजूद इसके कुछ वर्ष तक लीज राशि जमा करा यहां एकेडमी चलती रही। ऐसा वर्ष 2017 तक चलता रहा लेकिन वर्ष 2017 में एस्टेट ऑफिस ने पब्लिक प्रिमिसेस एक्ट के तहत यह जगह खाली करने के लिए सोसाइटी को नोटिस भेज दिया। इस नोटिस को सोसाइटी ने एसडीएम के समक्ष चुनौती दे दी थी। फरवरी 2018 में एसडीएम ने यह जगह खाली करने के सोसाइटी को आदेश दे दिए। इस आदेश को सोसाइटी ने चंडीगढ़ की जिला अदालत में चुनौती दे दी। चंडीगढ़ जिला अदालत ने 23 जुलाई को सोसाइटी की अपील खारिज कर दी थी। आदेश के आधार पर प्रशासन ने यह जगह खाली करवा अपने कब्जे में ले ली थी।
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एक महीने घोड़े रखने की मोहलत
अब सोसाइटी ने चंडीगढ़ जिला अदालत के 23 जुलाई के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी एकेडमी के 35 घोड़े यहां हैं। जब तक एकेडमी अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेती वह अपन घोड़े एक महीन के लिए यहां रख सकती हैं।
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