{"_id":"59403d2d4f1c1b1b0b8b475c","slug":"31497382189-panchkula-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्\nथानीय निकायों की अलग नहीं होगी मतदाता सूची","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स् थानीय निकायों की अलग नहीं होगी मतदाता सूची
Updated Wed, 14 Jun 2017 12:59 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
स्थानीय निकायों की अलग नहीं होगी मतदाता सूची
विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची पर ही कराए जाएंगे निकाय चुनाव
हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम 1994 और नगरपालिका निर्वाचन नियम 1978 में संशोधन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अब विधानसभा चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूची पर ही होंगे। स्थानीय निकाय अलग से अपनी मतदाता सूची तैयार नहीं करेंगे।
हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने बताया कि नगर निकाय संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित नियमों हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार विधानसभा चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को ही नगर निकायों की वार्ड वार मतदाता सूची में विभाजित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नगर निकायों की वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करवाना चाहता है, तो पहले उसे अपना नाम संबंधित विधानसभा चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित कराना होगा। सीधे उसका नाम नगर निकायों की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
अभी राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकायों की मतदाता सूची तैयार करते समय भारत चुनाव आयोग द्वारा तैयार विधानसभा मतदाता सूची में नए नामों को शामिल व विलोपित कर लेता था, लेकिन अब नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 में संशोधन के बाद इस तरह की प्रथा प्रभावी नहीं रहेगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम अंतिम रूप से प्रकाशित नगर निकायों की वार्डवार मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया है तो वह उपायुक्त को अपना नाम जोड़ने, काटने व संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची पर ही कराए जाएंगे निकाय चुनाव
हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम 1994 और नगरपालिका निर्वाचन नियम 1978 में संशोधन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अब विधानसभा चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूची पर ही होंगे। स्थानीय निकाय अलग से अपनी मतदाता सूची तैयार नहीं करेंगे।
हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने बताया कि नगर निकाय संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित नियमों हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार विधानसभा चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को ही नगर निकायों की वार्ड वार मतदाता सूची में विभाजित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नगर निकायों की वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करवाना चाहता है, तो पहले उसे अपना नाम संबंधित विधानसभा चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित कराना होगा। सीधे उसका नाम नगर निकायों की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
अभी राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकायों की मतदाता सूची तैयार करते समय भारत चुनाव आयोग द्वारा तैयार विधानसभा मतदाता सूची में नए नामों को शामिल व विलोपित कर लेता था, लेकिन अब नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 और हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 में संशोधन के बाद इस तरह की प्रथा प्रभावी नहीं रहेगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम अंतिम रूप से प्रकाशित नगर निकायों की वार्डवार मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया है तो वह उपायुक्त को अपना नाम जोड़ने, काटने व संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है।
विज्ञापन