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Panchkula News: 2364 ईटीटी की भर्ती से 18 माह के डिप्लोमा धारकों को बाहर किया, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Tue, 09 Jul 2024 06:22 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jul 2024 06:22 AM IST
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2364 18 month old diploma holders excluded from ETT recruitment, case reached High Court
चंडीगढ़। 2364 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती से 18 महीने के डी-लिट कोर्स वाले आवेदकों को बाहर करने को न्यायालय की अवमानना बताते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए गुरमिंदर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2020 में 2364 ईटीटी शिक्षक पद के लिए आवेदन मांगे थे। नियुक्ति के दौरान लिखित परीक्षा और ऊंची शैक्षणिक योग्यता के 5 अंक जोड़ कर मेरिट बनाई जानी थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि नियमों में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएं। साथ ही कानूनी प्रावधान के अभाव में भर्ती के लिए न तो कुछ जोड़ा जा सकता है और न ही कुछ समाप्त किया जा सकता है।
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याचिकाकर्ता ने कहा था कि पंजाब सरकार ग्रेजुएशन को उच्च योग्यता मान कर उसके 5 अंक दे रही है, जबकि ईटीटी शिक्षक के लिए यह अनिवार्य शर्त नहीं है। ऐसे में अतिरिक्त पांच अंक देने के नियम को खारिज करने की हाईकोर्ट से अपील की गई थी। सिंगल बेंच ने 8 नवंबर, 2021 को भर्ती की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी उसे भी गत वर्ष सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। ऐसे में सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने दिसंबर, 2023 में अब अपना फैसला सुनाते हुए सिंगल बेंच के 8 नवंबर के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही पंजाब सरकार को विज्ञापन के अनुसार भर्ती पूरा करने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने तब कोर्ट को बताया था कि परिणाम तैयार है और 8 सप्ताह में भर्ती पूरी कर ली जाएगी।
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अब पंजाब सरकार ने एजी कार्यालय की राय लेकर फिर से योग्यता मानकों में परिवर्तन कर दिया है। इस भर्ती में 18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स धारकों को अयोग्य करार दे दिया है। याची ने कहा कि इस प्रकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाने के बाद अब अपने स्तर पर एजी कार्यालय से राय लेकर योग्यता में परिवर्तन अवैध है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के सचिव व डीपीआई को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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