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शोकाज नोटिस जारी
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सीएचबी ने एसडीओ के निलंबन के लिए जारी किया शोकॉज नोटिस
- कोर्ट में एसडीओ द्वारा अपना पक्ष नहीं रखने के चलते एसडीओ के खिलाफ हुई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। ट्रेस पासिंग के मामले में कोर्ट से दोषी करार दिए गए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से एसडीओ पब्लिक हेल्थ कैलाश गर्ग को निलंबन के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया है। कैलाश अगले माह में रिटायर्ड होने वाले हैं। लंबे समय से कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखने के चलते सीएचबी ने एसडीओ कैलाश गर्ग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
जिला अदालत ने ट्रेस पासिंग के एक मामले में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के एक एक्सइएन और एसडीओ को दोषी करार देते हुए 1 साल कैद की सजा सुनाई है। दायर मामले के मुताबिक 15 जून 2012 में मनीमाजरा स्थित कांप्लेक्स के मकान नंबर 5146,1 फर्स्ट फ्लोर निवासी विनोद कुमार बंसल ने अदालत में केस दायर किया था। केस के मुताबिक तत्कालीन एसडीओ कैलाश गर्ग और कृपाल सिंह बिना किसी पूर्व नोटिस और शिकायत के 28 फरवरी 2012 को उनके घर में जबरन घुस आए। उस दौरान घर पर केवल महिलाएं थी। याचिकाकर्ता ने दोषियों पर घर में मौजूद महिलाओं को इंस्पेक्शन के लिए पहुंचने की बात कहते हुए उन पर रौब झाड़ने के आरोप भी लगाए थे। नियमानुसार इंस्पेक्शन से 24 घंटे पूर्व सीएचबी को नोटिस करना होता है, लेकिन सीएचबी की ओर से ऐसा नहीं किया गया। जबकि दूसरे आरोपी कृपाल सिंह 30 अगस्त 2018 को सेवानिवृत हो चुके हैं।
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- कोर्ट में एसडीओ द्वारा अपना पक्ष नहीं रखने के चलते एसडीओ के खिलाफ हुई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। ट्रेस पासिंग के मामले में कोर्ट से दोषी करार दिए गए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से एसडीओ पब्लिक हेल्थ कैलाश गर्ग को निलंबन के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया है। कैलाश अगले माह में रिटायर्ड होने वाले हैं। लंबे समय से कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखने के चलते सीएचबी ने एसडीओ कैलाश गर्ग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
जिला अदालत ने ट्रेस पासिंग के एक मामले में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के एक एक्सइएन और एसडीओ को दोषी करार देते हुए 1 साल कैद की सजा सुनाई है। दायर मामले के मुताबिक 15 जून 2012 में मनीमाजरा स्थित कांप्लेक्स के मकान नंबर 5146,1 फर्स्ट फ्लोर निवासी विनोद कुमार बंसल ने अदालत में केस दायर किया था। केस के मुताबिक तत्कालीन एसडीओ कैलाश गर्ग और कृपाल सिंह बिना किसी पूर्व नोटिस और शिकायत के 28 फरवरी 2012 को उनके घर में जबरन घुस आए। उस दौरान घर पर केवल महिलाएं थी। याचिकाकर्ता ने दोषियों पर घर में मौजूद महिलाओं को इंस्पेक्शन के लिए पहुंचने की बात कहते हुए उन पर रौब झाड़ने के आरोप भी लगाए थे। नियमानुसार इंस्पेक्शन से 24 घंटे पूर्व सीएचबी को नोटिस करना होता है, लेकिन सीएचबी की ओर से ऐसा नहीं किया गया। जबकि दूसरे आरोपी कृपाल सिंह 30 अगस्त 2018 को सेवानिवृत हो चुके हैं।
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