{"_id":"5aa43ba94f1c1b3a058b4823","slug":"21520712617-panchkula-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीएम आवास योजना के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन मान्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीएम आवास योजना के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन मान्य
Updated Sun, 11 Mar 2018 01:40 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीएम आवास योजना के लिए स्व-सत्यापित दस्तावेज मान्य
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने निर्देश जारी किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दस्तावेज नोटरी से सत्यापित करवाने की जरूरत नहीं हैं। लाभार्थी अपने दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर जमा करा सकते हैं। लाभर्थियों को हाउसिंग बोर्ड के डेक्लारेशन लेटर को भी सत्यापित कर देना होगा। सीएचबी ने यह निर्देश असामाजिक तत्वों की ओर से दस्तावेज नोटरी से सत्यापित करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने की शिकायत मिलने के बाद जारी किए हैं। बोर्ड की ओर से लोगों को स्वयं सत्यापित कर आवेदन व दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने निर्देश जारी किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दस्तावेज नोटरी से सत्यापित करवाने की जरूरत नहीं हैं। लाभार्थी अपने दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर जमा करा सकते हैं। लाभर्थियों को हाउसिंग बोर्ड के डेक्लारेशन लेटर को भी सत्यापित कर देना होगा। सीएचबी ने यह निर्देश असामाजिक तत्वों की ओर से दस्तावेज नोटरी से सत्यापित करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने की शिकायत मिलने के बाद जारी किए हैं। बोर्ड की ओर से लोगों को स्वयं सत्यापित कर आवेदन व दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया है।