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छेड़छाड़ में फिजियोथेरिपिस्ट दोषी करार
Updated Sat, 15 Jul 2017 02:06 AM IST
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10 वर्षीय दिव्यांग से छेड़छाड़ में फिजियोथेरेपिस्ट दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
10 वर्षीय दिव्यांग बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने एक फिजियोथेरिपिस्ट सतनाम सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत शनिवार को सजा सुनाएगी। सतनाम के खिलाफ मलोया थाने में पीड़ित की मां की शिकायत पर 354ए और पॉक्सो एक्ट 8, 10 के तहत केस दर्ज किया गया था। मार्च 2016 को पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने कहा था कि वह सेक्टर-38 वेस्ट में परिवार के साथ रहती है। उसके दो बच्चे हैं। इनमें छोटी बेटी दिव्यांग है। बेटी की इलाज के लिए वह एक एनजीओ में बने फिजियो सेंटर में एक्सरसाइज के लिए लेकर जाती थी। 11 मार्च 2016 को वह बेटी को लेकर सेंटर में गई हुई थी। बेटी की एक्सरसाइज चल रही थी और वह बाहर थी। जब वह बाहर आई तो उसने बताया कि वहां काम करने वाले फिजियोथेरिपिस्ट सतनाम सिंह ने उससे शारीरिक छेड़छाड़ की है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
10 वर्षीय दिव्यांग बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने एक फिजियोथेरिपिस्ट सतनाम सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत शनिवार को सजा सुनाएगी। सतनाम के खिलाफ मलोया थाने में पीड़ित की मां की शिकायत पर 354ए और पॉक्सो एक्ट 8, 10 के तहत केस दर्ज किया गया था। मार्च 2016 को पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने कहा था कि वह सेक्टर-38 वेस्ट में परिवार के साथ रहती है। उसके दो बच्चे हैं। इनमें छोटी बेटी दिव्यांग है। बेटी की इलाज के लिए वह एक एनजीओ में बने फिजियो सेंटर में एक्सरसाइज के लिए लेकर जाती थी। 11 मार्च 2016 को वह बेटी को लेकर सेंटर में गई हुई थी। बेटी की एक्सरसाइज चल रही थी और वह बाहर थी। जब वह बाहर आई तो उसने बताया कि वहां काम करने वाले फिजियोथेरिपिस्ट सतनाम सिंह ने उससे शारीरिक छेड़छाड़ की है।