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कलस्टर आधार पर होगा खरीफ-रबी फसलों का बीमा
Updated Sat, 17 Jun 2017 01:44 AM IST
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क्लस्टर आधार पर होगा खरीफ-रबी फसलों का बीमा
-2018-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी
- किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का बीमा कवर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार 2017-18 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की खरीफ और रबी फसलों को होने वाले नुकसान का बीमा क्लस्टर आधार पर करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। खरीफ सीजन के दौरान धान, बाजरा, मक्का और कपास व रबी सीजन के दौरान गेहूं, चना, जौ और सरसों की फसलों को कवर किया जाएगा।
क्लस्टर-1 के तहत योजना को आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकूला और रेवाड़ी में लागू करेगी। क्लस्टर-2 में जिला हिसार, सोनीपत, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जींद और महेंद्रगढ़ व क्लस्टर-3 में फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत और यमुनानगर को शामिल किया गया है। क्लस्टर-2 और 3 में योजना को बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लागू करेगी। किसानों को इस वर्ष भी खरीफ फसल के लिए बीमित राशि का दो प्रतिशत तथा रबी फसल के लिए बीमित राशि का एक प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
ये रहेगा प्रीमियम
धान के लिए प्रीमियम की अधिकतम राशि प्रति हेक्टेयर 1430 रुपये, बाजरा के लिए 670 रुपये, कपास के लिए 1380 रुपये, मक्का के लिए 720 रुपये, गेहूं के लिए 907.50 रुपये, जौ के लिए 502.50 रुपये, चना के लिए 390 रुपये व सरसों के लिए 540 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि देनी होगी। सरकार ने कपास की फसल पर पांच प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत प्रीमियम लेने का निर्णय लिया है। किसानों को कपास फसल में 3450 रुपये प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 1380 रुपये प्रति हेक्टेयर देने होंगे।
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ये मिलेगी बीमित राशि
फसलों की बीमित राशि धान के लिए 71500 रुपये, कपास के लिए 69000 रुपये, बाजरा के लिए 33500 रुपये, मक्का के लिए 36000 रुपये, गेहूं के लिए 60500 रुपये, जौ के लिए 33500 रुपये, चना के लिए 26000 रुपये और सरसों के लिए 36000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। योजना में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
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-2018-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी
- किसानों को मिलेगा प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का बीमा कवर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार 2017-18 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की खरीफ और रबी फसलों को होने वाले नुकसान का बीमा क्लस्टर आधार पर करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। खरीफ सीजन के दौरान धान, बाजरा, मक्का और कपास व रबी सीजन के दौरान गेहूं, चना, जौ और सरसों की फसलों को कवर किया जाएगा।
क्लस्टर-1 के तहत योजना को आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकूला और रेवाड़ी में लागू करेगी। क्लस्टर-2 में जिला हिसार, सोनीपत, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जींद और महेंद्रगढ़ व क्लस्टर-3 में फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत और यमुनानगर को शामिल किया गया है। क्लस्टर-2 और 3 में योजना को बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लागू करेगी। किसानों को इस वर्ष भी खरीफ फसल के लिए बीमित राशि का दो प्रतिशत तथा रबी फसल के लिए बीमित राशि का एक प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
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ये रहेगा प्रीमियम
धान के लिए प्रीमियम की अधिकतम राशि प्रति हेक्टेयर 1430 रुपये, बाजरा के लिए 670 रुपये, कपास के लिए 1380 रुपये, मक्का के लिए 720 रुपये, गेहूं के लिए 907.50 रुपये, जौ के लिए 502.50 रुपये, चना के लिए 390 रुपये व सरसों के लिए 540 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि देनी होगी। सरकार ने कपास की फसल पर पांच प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत प्रीमियम लेने का निर्णय लिया है। किसानों को कपास फसल में 3450 रुपये प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 1380 रुपये प्रति हेक्टेयर देने होंगे।
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ये मिलेगी बीमित राशि
फसलों की बीमित राशि धान के लिए 71500 रुपये, कपास के लिए 69000 रुपये, बाजरा के लिए 33500 रुपये, मक्का के लिए 36000 रुपये, गेहूं के लिए 60500 रुपये, जौ के लिए 33500 रुपये, चना के लिए 26000 रुपये और सरसों के लिए 36000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। योजना में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।