{"_id":"683f3f289a4c1b513405da06","slug":"20-years-imprisonment-for-the-accused-of-molesting-a-girl-panchkula-news-c-61-1-kot1001-102886-2025-06-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panchkula News: बच्ची से दुराचार के दोषी को 20 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panchkula News: बच्ची से दुराचार के दोषी को 20 साल की कैद
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। चार वर्षीय बच्ची को घर से उठाकर उससे दुराचार करने के संगीन आरोप में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल की अदालत ने एक युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
बता दें कि 26 नवंबर 2013 को थाना इंदौरा के अधीन आते एक गांव के रहने वाले जगदीश उर्फ पम्मा पर चार वर्षीय बच्ची को घर से उठा ले जाने और उससे दुराचार करने का मामला दर्ज किया था। उक्त मामले में 29 गवाह न्यायालय में पेश हुए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
पठानकोट। चार वर्षीय बच्ची को घर से उठाकर उससे दुराचार करने के संगीन आरोप में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल की अदालत ने एक युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
बता दें कि 26 नवंबर 2013 को थाना इंदौरा के अधीन आते एक गांव के रहने वाले जगदीश उर्फ पम्मा पर चार वर्षीय बच्ची को घर से उठा ले जाने और उससे दुराचार करने का मामला दर्ज किया था। उक्त मामले में 29 गवाह न्यायालय में पेश हुए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन