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पीजीआई कर्मचारियों की चेन हंगर स्ट्राइक का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Fri, 31 Aug 2018 01:53 AM IST
Updated Fri, 31 Aug 2018 01:53 AM IST
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पीजीआई कर्मचारियों की चेन हंगर स्ट्राइक का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
पीजीआई क र्मियों की चेन हंगर स्ट्राइक कॉल का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
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पीजीआई कर्मचारियों की दो यूनियनों ने चार सितंबर से दी है आंदोलन की धमकी
यूटी प्रशासन, डीजीपी व पीजीआई कर्मचारी यूनियनों को हाईकोर्ट का नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पीजीआई कर्मचारियों की चेन हंगर स्ट्राइक आह्वान को लेकर पीजीआई ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पीजीआई की याचिका पर जस्टिस आरके जैन ने यूटी प्रशासन, डीजीपी और पीजीआई की कर्मचारी यूनियनों को शुक्रवार के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है, साथ ही यूनियनों से पूछा है कि वे कोर्ट को बताएं कि उनकी मांगें क्या हैं।
पीजीआई के निदेशक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कर्मचारियों की चेन हंगर स्ट्राइक कॉल का मुद्दा हाईकोर्ट के समक्ष रखा है। हाईकोर्ट को बताया गया है कि पीजीआई की दो यूनियनों ने 4 सितंबर को चेन हंगर स्ट्राइक की कॉल दी है। कहा गया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं या पेन डाउन, टूल डाउन आदि के जरिए अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि कर्मियों की ओर से गत वर्ष से लेकर अब तक कई बार अपनी मांगों को लेकर मेमोरेंडम दिया था जिस पर चर्चा हुई लेकर कोई फैसला नहीं किया जा सका।
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पीजीआई मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने भी एक 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। इस पर अभी तक कोई करवाई नहीं की जा सकी है। हाईकोर्ट को बताया गया कि इससे पहले भी कुछ यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की कॉल दी थी। तब प्रबंधन ने बैठक कर इसका हल निकाल लिया था। अब एक बार फिर यूनियनें अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर 4 सितंबर को एक दिन की हड़ताल की कॉल दे रही हैं। अगर इन कर्मियों ने हड़ताल की तो इससे यहां का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होगा। पीजीआई में बड़ी दूर-दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे। हाई कोर्ट ने मामले को बेहद ही गंभीर मानते हुए सभी प्रतिवादी पक्षों को शुक्रवार के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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