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कांग्रेस नेता और बिल्डर कुलदीप सोनी को जेल
Updated Tue, 25 Jul 2017 01:00 AM IST
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कांग्रेस नेता और बिल्डर कुलदीप सोनी को जेल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं करना कांग्रेस के प्रवक्ता व बिल्डर कुलदीप सोनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने मेसर्स सोनी बिल्डर एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सोनी को ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। राज्य उपभोक्ता आयोग चंडीगढ़ के कोर्ट में पुलिस ने कुलदीप सोनी को पंचकूला के सेक्टर-20 से गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश किया। उपभोक्ता आयोग ने उन्हें एक अवसर दिया कि राशि अदा करें। लेकिन कुलदीप सोनी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्हें बुड़ैल जेल भेज दिया गया।
उपभोक्ता आयोग ने तीन मामले की सुनवाई की थी जिसमें राशि लौटाने के अलावा मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग में एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर किया। इस पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने ढाई वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। आयोग ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। इसके बाद पुलिस ने कुलदीप सोनी को पंचकूला से गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश किया जिसे बाद में आयोग ने जेल भेज दिया।
ये तीन मामले
उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता लक्ष्मी को 22 लाख सात हजार 642 रुपये लौटाए। लौटाई जानेवाली राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करे। इसके अलावा चार लाख 15 हजार 224 रुपये बैंक को ब्याज अदा किए हैं, उसे भी लौटाए। डेढ़ लाख रुपये मुआवजा और 33 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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शिकायतकर्ता राजेश कुमार बैंस के मामले में आयोग ने बिल्डर को 21 लाख 99 हजार 120 रुपये लौटाने के निर्देश दिए। साथ ही 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करें। वहीं कमलदीप सिंह बनाम मेसर्स के सोनी बिल्डर एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता कमलदीप सिंह को 16 लाख 86 हजार 214 रुपये लौटाए। लौटाई जानेवाली राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करे। इसके अलावा तीन लाख 47 हजार 214 रुपये बैंक को ब्याज अदा किए हैंउसे भी लौटाए। डेढ़ लाख रुपये मुआवजा और 33 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं करना कांग्रेस के प्रवक्ता व बिल्डर कुलदीप सोनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने मेसर्स सोनी बिल्डर एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सोनी को ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। राज्य उपभोक्ता आयोग चंडीगढ़ के कोर्ट में पुलिस ने कुलदीप सोनी को पंचकूला के सेक्टर-20 से गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश किया। उपभोक्ता आयोग ने उन्हें एक अवसर दिया कि राशि अदा करें। लेकिन कुलदीप सोनी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्हें बुड़ैल जेल भेज दिया गया।
उपभोक्ता आयोग ने तीन मामले की सुनवाई की थी जिसमें राशि लौटाने के अलावा मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग में एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर किया। इस पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने ढाई वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। आयोग ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। इसके बाद पुलिस ने कुलदीप सोनी को पंचकूला से गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश किया जिसे बाद में आयोग ने जेल भेज दिया।
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ये तीन मामले
उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता लक्ष्मी को 22 लाख सात हजार 642 रुपये लौटाए। लौटाई जानेवाली राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करे। इसके अलावा चार लाख 15 हजार 224 रुपये बैंक को ब्याज अदा किए हैं, उसे भी लौटाए। डेढ़ लाख रुपये मुआवजा और 33 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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शिकायतकर्ता राजेश कुमार बैंस के मामले में आयोग ने बिल्डर को 21 लाख 99 हजार 120 रुपये लौटाने के निर्देश दिए। साथ ही 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करें। वहीं कमलदीप सिंह बनाम मेसर्स के सोनी बिल्डर एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता कमलदीप सिंह को 16 लाख 86 हजार 214 रुपये लौटाए। लौटाई जानेवाली राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करे। इसके अलावा तीन लाख 47 हजार 214 रुपये बैंक को ब्याज अदा किए हैंउसे भी लौटाए। डेढ़ लाख रुपये मुआवजा और 33 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।