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हत्या के प्रयास के चारों आरोपी बरी
Updated Wed, 14 Mar 2018 02:00 AM IST
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कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगने पर कातिलाना हमला करने के चारों आरोपी बरी
शिकायतकर्ता और आई विटनेस अदालत में बयान से मुकरे, आरोपियों को पहचानने से किया इंकार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर हुए कातिलाना हमले के चारों आरोपियों को जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वालों में प्रवीन, राहुल कुमार, विवेक और अभिजीत शामिल हैं। शिकायतकर्ता और आई विटनेस के आरोपियों को अदालत में पहचानने से इंकार करने पर अभियोजन पक्ष अदालत में केस को साबित नहीं कर सका। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने 2016 में चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 323, 506, 147 और 149 के तहत केस दर्ज किया था।
गांव फैदां गांव निवासी दुर्गेश तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दुर्गेश के अनुसार वह करियाने की दुकान चलाता था। 17 जून 2016 को वह दुकान पर था तो इसी दौरान एक आरोपी वहां आया और उसने उससे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट लिया। दुर्गेश ने उससे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैसे मांगे तो आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर दुर्गेश से झगड़ा शुरू कर दिया। सभी आरोपी उसकी दुकान में घुसे और उसके साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया।
इसके बाद शिकायतकर्ता दुकानदार बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां होश में आने पर उसने मारपीट करने वाले उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने दुर्गेश की शिकायत और जांच के आधार पर प्रवीन, राहुल कुमार, विवेक और अभिजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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अदालत में केस की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और एक आई विटनेस ने आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दिया। इसके चलते अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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शिकायतकर्ता और आई विटनेस अदालत में बयान से मुकरे, आरोपियों को पहचानने से किया इंकार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर हुए कातिलाना हमले के चारों आरोपियों को जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वालों में प्रवीन, राहुल कुमार, विवेक और अभिजीत शामिल हैं। शिकायतकर्ता और आई विटनेस के आरोपियों को अदालत में पहचानने से इंकार करने पर अभियोजन पक्ष अदालत में केस को साबित नहीं कर सका। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने 2016 में चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 323, 506, 147 और 149 के तहत केस दर्ज किया था।
गांव फैदां गांव निवासी दुर्गेश तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दुर्गेश के अनुसार वह करियाने की दुकान चलाता था। 17 जून 2016 को वह दुकान पर था तो इसी दौरान एक आरोपी वहां आया और उसने उससे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट लिया। दुर्गेश ने उससे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैसे मांगे तो आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर दुर्गेश से झगड़ा शुरू कर दिया। सभी आरोपी उसकी दुकान में घुसे और उसके साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया।
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इसके बाद शिकायतकर्ता दुकानदार बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां होश में आने पर उसने मारपीट करने वाले उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने दुर्गेश की शिकायत और जांच के आधार पर प्रवीन, राहुल कुमार, विवेक और अभिजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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अदालत में केस की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और एक आई विटनेस ने आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दिया। इसके चलते अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।