फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   indian dentist association filed petition in punjab haryana high court

डेंटिस्ट को डॉक्टर न मानने की दलील के विरोध में आई इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन, हाईकोर्ट में याचिका

Thu, 11 Jul 2019 02:20 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 11 Jul 2019 02:20 AM IST
विज्ञापन
indian dentist association filed petition in punjab haryana high court
फाइल फोटो
डा. मोहित धवन पर एनआरआई के इलाज में कोताही के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद अब इससे एक नया विवाद जुड़ गया है। यूटी पुलिस ने डेंटिस्ट को डॉक्टर मानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद अब इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाने की मांग की है।
विज्ञापन


एक एनआरआई महिला ने चंडीगढ़ के डा. मोहित धवन पर इलाज में कोताही का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के चलते अग्रिम जमानत की मांग को लेकर डा. धवन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
विज्ञापन


धवन ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इलाज में कोताही के मामले में पुलिस सीधा एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। इसके लिए पहले सरकारी डॉक्टरों की एक कमेटी बनती है जो आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सौंपती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस रिपोर्ट में यदि पुष्टि होती है कि इलाज में लापरवाही हुई थी तो ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। जबकि इस मामले में पुलिस ने केवल शिकायत के आधार पर ही केस दर्ज कर लिया। इस मामले में हाईकोर्ट के नोटिस के बाद यूटी पुलिस ने जवाब दाखिल कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश डाक्टरों के मामलों में है जबकि डेंटिस्ट डाक्टर नहीं होते।

ऐसे में यह नियम उन पर लागू नहीं होता। पुलिस का मानना है कि डेंटिस्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड भी नहीं होते। इसके खिलाफ इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बुधवार को हाईकोर्ट में एक अर्जी देकर कहा गया कि प्रशासन द्वारा डेंटिस्ट को डॉक्टर न मानना सही नहीं है। इस फैसले से केवल एक डॉक्टर पर नही पूरे देश के डॉक्टरों पर इसका असर पडे़गा।


डेंटिस्ट सर्जन भी होते हैं और वे सभी वह काम करते हैं जो अन्य डाक्टर करते हैं। ऐसे में इस मामले में एमसीआई को भी प्रतिवादी बनाया जाए। हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई 1 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed