फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   सीबीआई कोर्ट ने दिया निर्देश बचाव पक्ष को सीबीआई मुहैया करवाए दस्तावेज

सीबीआई कोर्ट ने दिया निर्देश बचाव पक्ष को सीबीआई मुहैया करवाए दस्तावेज

Thu, 14 Feb 2019 01:47 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Thu, 14 Feb 2019 01:47 AM IST
विज्ञापन
सीबीआई कोर्ट ने दिया निर्देश बचाव पक्ष को सीबीआई मुहैया करवाए दस्तावेज
कोर्ट का निर्देश, बचाव पक्ष को सीबीआई मुहैया करवाए दस्तावेज
विज्ञापन


- वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में हुई सुनवाई
- मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को मुकर्रर की गई है

अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। रोहतक में जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में बुधवार को विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। मामले में आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग और प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में सभी आरोपी पेश हुए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील की ओर से दलील दी गई कि अभी तक सीबीआई की ओर से हमें दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि बचाव पक्ष को सभी डाक्यूमेंट अगली सुनवाई पर मुहैया कराए जाए। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को मुकर्रर की गई है।


यह था मामला
जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में भड़की हिंसा के दौरान 19 और 20 फरवरी 2016 को सेक्टर-14 स्थित वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आवास पर आगजनी, लूटपाट व हत्या का प्रयास किया गया था। परिवार के सदस्य जान बचाकर पिछले दरवाजे से भागने में सफल रहे थे। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस में 27 फरवरी को केस दर्ज किया था। पहले एसआईटी और बाद में सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की है। कैप्टन अभिमन्यु के परिवार के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी सीबीआई को सौंपी थी, जिसमें आगजनी, लूटपाट करते हुए काफी लोगों को देखा गया था। परिवार के सदस्य भी सीसीटीवी फुटेज में चीखते चिल्लाते भागते दिखाई दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed